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हरियाणा में लाश रखकर प्रदर्शन पर रोक, जुए-सट्टेबाज़ी पर सख्त सज़ा, प्रॉपर्टी तक हो जाएगी जब्त - HARYANA ASSEMBLY PASS BILL

हरियाणा विधानसभा में आज शव सम्मान निपटान विधेयक और हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 पास कर दिया गया है.

Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill and Haryana Gambling Betting Bill-2025 passed in Haryana Assembly
हरियाणा में लाश रखकर प्रदर्शन पर रोक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा में आज नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक और हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 पास कर दिया है. इसके तहत जहां शव रखकर प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, वहीं जुए-सट्टेबाज़ी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

शव रखकर प्रदर्शन पर रोक : हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक विधानसभा में पास कर दिया गया. इसके तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इस बिल के पास हो जाने के बाद मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित होगा और शव रखकर प्रदर्शन करना गैरकानूनी हो जाएगा. कांग्रेस के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई. कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इस कानून से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा. केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस क्यों भेजा था?. इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को भरोसा दिया कि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो. केंद्र सरकार ने जिन पॉइंटर्स पर आपत्ति जताई थी, उसे ठीक कर लिया गया है.

हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 पास : वहीं इसके अलावा हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 भी सदन में पारित हो गया है. इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी

अनुंबधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा : हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 भी सदन में पारित कर दिया गया है. इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाएगी.

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा में आज नायब सिंह सैनी की सरकार ने हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक और हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 पास कर दिया है. इसके तहत जहां शव रखकर प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, वहीं जुए-सट्टेबाज़ी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

शव रखकर प्रदर्शन पर रोक : हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक विधानसभा में पास कर दिया गया. इसके तहत अब लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. ऐसा करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. इस बिल के पास हो जाने के बाद मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित होगा और शव रखकर प्रदर्शन करना गैरकानूनी हो जाएगा. कांग्रेस के विधायकों ने इस पर आपत्ति जताई. कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि इस कानून से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा. केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस क्यों भेजा था?. इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को भरोसा दिया कि इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो. केंद्र सरकार ने जिन पॉइंटर्स पर आपत्ति जताई थी, उसे ठीक कर लिया गया है.

हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 पास : वहीं इसके अलावा हरियाणा जुआ-सट्‌टा विधेयक-2025 भी सदन में पारित हो गया है. इस विधेयक में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों के लिए 3 से 5 साल तक कैद का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी

अनुंबधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा : हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 भी सदन में पारित कर दिया गया है. इसके तहत 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाएगी.

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