पंचकूला: चंडीगढ़ में बीते दिनों एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से जान गंवाने वाले साइकिल सवार चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही आनंद देव की मौत मामले में पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. इस आदेश के तहत मामले के आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक 24 वर्षीय ईशान शंकर राय को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई है. नतीजतन अब आरोपी आगामी वायु सेना चयन बोर्ड परीक्षा में भाग ले सकेगा. यह आदेश जस्टिस मनीष बत्रा द्वारा पारित किया गया, उन्होंने यह पाया कि आवेदक का करियर भविष्य में प्रभावित न हो, इसलिए न्याय के हित में अंतरिम राहत दी जानी उचित है.
नियमित जमानत पर 7 जून को होगी सुनवाई: ईशान शंकर राय के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने में 12 मई 2025 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इस पर आरोपी ने नियमित जमानत के लिए धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 7 जून को तय हुई है.
सिपाही आनंद देव (Etv Bharat)
आरोपी का एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण: अदालत को बताया गया की याचिकाकर्ता (आरोपी) ने हाल ही में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण किया है और अब उन्हें दो जून से छह दिनों तक चलने वाली वायु सेना चयन बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है, जो मैसूर कर्नाटक में आयोजित की जाएगी. बताया गया कि पूर्व में भी ईशान को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने 27 मई 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया था. सरकारी पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध जताया: वहीं, सरकारी पक्ष से यूटी चंडीगढ़ की ओर से लोक अभियोजक मनीष बंसल ने विरोध जताते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया की याचिकाकर्ता 24 वर्षीय युवा छात्र है और वह एयरफोर्स की प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने जा रहा है, जिसमें उसे प्रतिदिन के आधार पर परीक्षण देना होगा. याचिकाकर्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि किसी भी दिन वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो अगले ही दिन स्वेच्छा से जेल में आत्मसमर्पण कर देंगे. क्या है कोर्ट का आदेशः अदालत ने ईशान शंकर राय को 31 मई से 8 जून 2025 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके लिए उन्हें निजी मुचलके और एक जमानती के साथ ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा. साथ ही उनके माता-पिता में से किसी एक को यह लिखित आश्वासन देना होगा कि यदि वह परीक्षा में सफल नहीं होते तो वह तय अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे. यदि वे सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 8 जून 2025 की शाम 5 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना होगा.
यह है मामला: 11 मई की शाम करीब 6:45 बजे सेक्टर 9/10 की सड़क पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार चालक ईशान शंकर राय ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में साइकिल सवार चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल आनंद देव था, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. मामले में गिरफ्तार 24 वर्षीय ईशान शंकर राय 12 मई से बुड़ैल जेल में है. गौतलब है कि बीते बुधवार को ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दूसरी बार उसकी जमानत अर्जी खारिज की थी.
पंचकूला: चंडीगढ़ में बीते दिनों एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से जान गंवाने वाले साइकिल सवार चंडीगढ़ पुलिस के सिपाही आनंद देव की मौत मामले में पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है. इस आदेश के तहत मामले के आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक 24 वर्षीय ईशान शंकर राय को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी गई है. नतीजतन अब आरोपी आगामी वायु सेना चयन बोर्ड परीक्षा में भाग ले सकेगा. यह आदेश जस्टिस मनीष बत्रा द्वारा पारित किया गया, उन्होंने यह पाया कि आवेदक का करियर भविष्य में प्रभावित न हो, इसलिए न्याय के हित में अंतरिम राहत दी जानी उचित है.
नियमित जमानत पर 7 जून को होगी सुनवाई: ईशान शंकर राय के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस थाने में 12 मई 2025 को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. इस पर आरोपी ने नियमित जमानत के लिए धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 7 जून को तय हुई है.
सिपाही आनंद देव (Etv Bharat)
आरोपी का एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण: अदालत को बताया गया की याचिकाकर्ता (आरोपी) ने हाल ही में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण किया है और अब उन्हें दो जून से छह दिनों तक चलने वाली वायु सेना चयन बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है, जो मैसूर कर्नाटक में आयोजित की जाएगी. बताया गया कि पूर्व में भी ईशान को यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने 27 मई 2025 को आत्मसमर्पण कर दिया था. सरकारी पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध जताया: वहीं, सरकारी पक्ष से यूटी चंडीगढ़ की ओर से लोक अभियोजक मनीष बंसल ने विरोध जताते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया की याचिकाकर्ता 24 वर्षीय युवा छात्र है और वह एयरफोर्स की प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल होने जा रहा है, जिसमें उसे प्रतिदिन के आधार पर परीक्षण देना होगा. याचिकाकर्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि किसी भी दिन वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो अगले ही दिन स्वेच्छा से जेल में आत्मसमर्पण कर देंगे. क्या है कोर्ट का आदेशः अदालत ने ईशान शंकर राय को 31 मई से 8 जून 2025 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके लिए उन्हें निजी मुचलके और एक जमानती के साथ ट्रायल कोर्ट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा. साथ ही उनके माता-पिता में से किसी एक को यह लिखित आश्वासन देना होगा कि यदि वह परीक्षा में सफल नहीं होते तो वह तय अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे. यदि वे सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें 8 जून 2025 की शाम 5 बजे तक जेल में आत्मसमर्पण करना होगा.
यह है मामला: 11 मई की शाम करीब 6:45 बजे सेक्टर 9/10 की सड़क पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार चालक ईशान शंकर राय ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में साइकिल सवार चंडीगढ़ पुलिस का कांस्टेबल आनंद देव था, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. मामले में गिरफ्तार 24 वर्षीय ईशान शंकर राय 12 मई से बुड़ैल जेल में है. गौतलब है कि बीते बुधवार को ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने दूसरी बार उसकी जमानत अर्जी खारिज की थी.