वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में तीन साल पुराने जमीन की अदला-बदली को गलत बताते हुए और विश्वनाथ कारिडोर की सारी जमीन बाबा के नाम करने के लिये नित्यानन्द राय पूर्व महामंत्री बनारस बार द्वारा दाखिल मुकदमे में बुधवार को सिविल जज सीडी हितेश अग्रवाल की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय किया है.
वादी नित्यानंद राय ने अदालत को बताया कि विपक्षी के खिलाफ 20 नवम्बर 2024 को नोटिस ले चुके हैं. स्टेट के अधिवक्ता राजेश मिश्रा व ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि पांडे दावे की कॉपी ले चुके हैं. लेकिन अंजुमन इंतजामिया को मुकदमे की पूरी जानकारी के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे हैं. लिहाजा अंजुमन के खिलाफ एकपक्षीय तौर पर मुकदमा आगे बढ़ाया जाये. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंजुमन को एक मौका देते हुते कहा था कि अगर अंजुमन अगली तारीख तक अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो एकक्षीय सुनवाई शुरू करेंगे और नो अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए तारीख नियत कर दी थी.
बुधवार को अंजुमन इंतजामिया की तरफ से अधिवक्त्ता मुमताज अहमद, अखलाक अहमद, तनवीर खान, रईस अहमद का वकालत नामा दाखिल हुआ. कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर वादी से मुकदमे की कापी दिलाने की गुहार लगाई ताकि वे भी जवाबदेही दाखिल कर सके. अंजुमन की तरफ से वकील के पेश होने के साथ ही अब मुकदमे में सभी पक्षकार हाजिर हो चुके है.
मुकदमे में मांग की गई कि प्लॉट नम्बर 8276 का स्वयं को मालिक बताते हुये अंजुमन इंतजामिया ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खरीदे गये भवन संख्या सी के 38/12,13 से अदला बदली कर ली जो गलत और कानून के खिलाफ है. अदालत से प्रार्थना किया गया है कि जमीन के अदला बदली के लिये किये गये विनिमय प्रलेख 10.07.2021 को जीरो घोषित किया जाए और विश्वनाथ मंदिर परकोटे में आने वाले समस्त अराजियात 8276, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135 मौजा शहर खास, परगना देहात अमानत पर स्वामित्व काशी विश्वनाथ मंदिर का घोषित किया जाए.
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