लखनऊः प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को दूर करने के लिए विभाग ने फिर से ट्रांसफर संबंधी नियमावली जारी की है.
विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 28 मई 2025 और 5 जून 2025 के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए एनआईसी के पोर्टल पर जो प्रक्रिया चल रही है.

उसमें आ रही जटिलताओं को दूर करने के लिए जारी गाइडलाइन के आधार पर उसे हल किया जाए तथा 27 जून तक हर हाल में विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए.
विशेष सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि 7 जुलाई 2023 के एक आदेश में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 के अधीन निर्मित नियमों के अध्याय 3 के विनिमय 55 से 61 में संशोधन करते हुए शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों जिसमें संबंध प्राइमरी के अध्यापक भी सम्मिलित है, के ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में व्यवस्था की गई है.

साथी किसी और संख्या संस्था से भिन्न किसी संस्था का कोई स्थाई अध्यापक जिसके अंतर्गत संबंध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत अध्यापक भी शामिल है जो किसी दूसरे संस्था में स्थानांतरण चाहता है वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए खाली पदों के कैसे ट्रांसफर का सकता है उसकी सेवा नियमों वाली पहले से ही कर दी गई है.

शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में यह मानक निर्धारित किए गए:
- वर्ष 2025-26 में शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों व इंटर कॉलेज में कार्यरत प्रधानाध्यापक व अध्यापकों का स्थानांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगा.
- स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से अपने इच्छा वाले जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकते हैं.
- जिलेवार, विद्यालयवार, विषयावर, आरक्षण का खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा.
- स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को खाली पदों में से वरीयता क्रम में पांच खाली स्थान का चयन विद्यालय करना होगा.
- स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को निर्धारित मानक और गुणांक के आधार पर अधिक गुणक प्राप्त करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा.
- एक से अधिक आवेदनों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले शिक्षक को ट्रांसफर में वर्णित दी जाएगी अगर आयु भी समान होती है, तो अधिक सेवा कर चुके व्यक्ति कोबिता दिया.
- स्थानांतरण के लिए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज सक्षम अधिकारी होंगे.
- शिक्षक केवल उन्हें पदों पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है, जो किसी भी आयोग के द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में शामिल न किया गया हो.

विशेष सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पहले से ही चल रही है. आवेदन के बाद जो भी जटिलताएं सामने आ रही हैं. सक्षम अधिकारी 27 जून से पहले उनका निस्तारण कर लें और 27 जून तक हर हाल में ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा कर लें. इसके अलावा शासनादेश जारी होने तक स्थानांतरण के लिए जितने भी ऑफलाइन आवेदन निदेशालय को प्राप्त हुए हैं.
उनका वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 के तहत नियम के अनुसार किया जाएगा बशर्ते स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा.
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