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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रैप स्टेज-I लागू, 27 बिंदुओं पर होगी सख्ती - GRAP STAGE 1 IN DELHI NCR

राजधानी दिल्ली सेमत एनसीआर में वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट देखी गई है.

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सेम एनसीआर में वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट को देखते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-I को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. यह निर्णय 15 और 16 मई को हुई बैठकों के बाद लिया गया. जब हवा में धूल के कणों की मात्रा में अचानक इजाफा देखा गया.

AQI 278: 'खराब' श्रेणी में दिल्ली की हवा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 278 रिकॉर्ड किया गया है,.जो 'खराब' श्रेणी (201-300) में आता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) व IITM की भविष्यवाणियों के अनुसार 17 मई को भी हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा. ऐसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रैप लागू किया गया है.

इन 27 बिंदुओं पर दिए गए हैं निर्देश:

  • निर्माण व ध्वस्तीकरण गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपायों और कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों/निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना.
  • 500 वर्गमीटर या इससे बड़े प्लॉट पर चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट्स को राज्य या GNCTD के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य, पंजीकरण न होने पर अनुमति न देना.
  • नगर निगम, निर्माण व खतरनाक कचरे को नियमित रूप से निर्धारित डंप साइट्स से हटाना और खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाना.
  • सड़कों की मशीनों से सफाई व पानी का छिड़काव करना, एकत्रित धूल को वैज्ञानिक तरीके से डंप करना.
  • निर्माण व ध्वस्तीकरण सामग्री को ढककर और परिसर के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, केवल ढंके हुए वाहनों से परिवहन सुनिश्चित करना.
  • निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का उपयोग आवश्यक रूप से करना जो निर्माण क्षेत्र के आकार के अनुपात में हो.
  • सड़क निर्माण, चौड़ीकरण व मरम्मत कार्यों में एंटी-स्मॉग गन और जल छिड़काव जैसे धूल नियंत्रण उपायों को अपनाना.
  • बायोमास व ठोस अपशिष्ट का खुले में जलाना सख्त वर्जित, उल्लंघन पर अधिकतम पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली.
  • लैंडफिल/डंप साइट्स पर आग की घटनाओं पर सख्त निगरानी व रोकथाम.
  • भारी ट्रैफिक वाले मार्गों व जाम वाले चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती.
  • वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र की सख्त निगरानी.
  • दृश्य रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना/जप्ती की कार्यवाही.
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गैर-निर्धारित ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश से रोकना और उन्हें परिधीय एक्सप्रेसवे पर मोड़ना.
  • एनजीटी/सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध.
  • गैरकानूनी/अनुपालन न करने वाले औद्योगिक इकाइयों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो.
  • उद्योगों, भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन हो.
  • एसीआर क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयों में केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग व उल्लंघन पर बंदी की कार्रवाई.
  • थर्मल पावर प्लांट्स में उत्सर्जन मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना व उल्लंघन पर कार्रवाई करना.
  • अदालतों द्वारा पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना.
  • औद्योगिक कचरे का नियमित निपटान सुनिश्चित करना.
  • बिजली वितरण कंपनियां को एनसीआर में बिजली आपूर्ति में रुकावट न्यूनतम करने के निर्देश.
  • डीजल जनरेटर का नियमित बिजली स्रोत के रूप में उपयोग प्रतिबंधित लगाना.
  • होटल, रेस्टोरेंट व खुले भोजनालयों में कोयला/लकड़ी आधारित तंदूर के प्रयोग पर प्रतिबंध.
  • खाने की दुकानों में सिर्फ गैस/बिजली/स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना.
  • सोशल मीडिया, एसएमएस और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सूचना प्रसारण, शिकायत दर्ज करने की सुविधा और सरकारी कार्रवाई की जानकारी देना.
  • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के ज़रिए की गई शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करना.
  • कार्यालयों में कार पूलिंग आदि को प्रोत्साहित करना ताकि सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो.

नागरिकों से सहयोग की अपील:

  • रेड लाइट पर वाहन का इंजन बंद रखें.
  • टायर प्रेशर व पीयूसी सर्टिफिकेट समय पर चेक कराएं.
  • खुले में कूड़ा-न जलाएं, जिससे धुआं न हो.
  • हरियाली बढ़ाएं और ईको-फ्रेंडली त्योहार मनाएं.
  • प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत ऐप पर करें.

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली सेम एनसीआर में वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट को देखते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-I को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. यह निर्णय 15 और 16 मई को हुई बैठकों के बाद लिया गया. जब हवा में धूल के कणों की मात्रा में अचानक इजाफा देखा गया.

AQI 278: 'खराब' श्रेणी में दिल्ली की हवा: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 278 रिकॉर्ड किया गया है,.जो 'खराब' श्रेणी (201-300) में आता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) व IITM की भविष्यवाणियों के अनुसार 17 मई को भी हालात में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा. ऐसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रैप लागू किया गया है.

इन 27 बिंदुओं पर दिए गए हैं निर्देश:

  • निर्माण व ध्वस्तीकरण गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपायों और कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों/निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना.
  • 500 वर्गमीटर या इससे बड़े प्लॉट पर चल रहे निर्माण प्रोजेक्ट्स को राज्य या GNCTD के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य, पंजीकरण न होने पर अनुमति न देना.
  • नगर निगम, निर्माण व खतरनाक कचरे को नियमित रूप से निर्धारित डंप साइट्स से हटाना और खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाना.
  • सड़कों की मशीनों से सफाई व पानी का छिड़काव करना, एकत्रित धूल को वैज्ञानिक तरीके से डंप करना.
  • निर्माण व ध्वस्तीकरण सामग्री को ढककर और परिसर के भीतर सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, केवल ढंके हुए वाहनों से परिवहन सुनिश्चित करना.
  • निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का उपयोग आवश्यक रूप से करना जो निर्माण क्षेत्र के आकार के अनुपात में हो.
  • सड़क निर्माण, चौड़ीकरण व मरम्मत कार्यों में एंटी-स्मॉग गन और जल छिड़काव जैसे धूल नियंत्रण उपायों को अपनाना.
  • बायोमास व ठोस अपशिष्ट का खुले में जलाना सख्त वर्जित, उल्लंघन पर अधिकतम पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली.
  • लैंडफिल/डंप साइट्स पर आग की घटनाओं पर सख्त निगरानी व रोकथाम.
  • भारी ट्रैफिक वाले मार्गों व जाम वाले चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती.
  • वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र की सख्त निगरानी.
  • दृश्य रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माना/जप्ती की कार्यवाही.
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गैर-निर्धारित ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश से रोकना और उन्हें परिधीय एक्सप्रेसवे पर मोड़ना.
  • एनजीटी/सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने डीज़ल/पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध.
  • गैरकानूनी/अनुपालन न करने वाले औद्योगिक इकाइयों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो.
  • उद्योगों, भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट्स में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन हो.
  • एसीआर क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयों में केवल अनुमोदित ईंधन का उपयोग व उल्लंघन पर बंदी की कार्रवाई.
  • थर्मल पावर प्लांट्स में उत्सर्जन मानकों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना व उल्लंघन पर कार्रवाई करना.
  • अदालतों द्वारा पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना.
  • औद्योगिक कचरे का नियमित निपटान सुनिश्चित करना.
  • बिजली वितरण कंपनियां को एनसीआर में बिजली आपूर्ति में रुकावट न्यूनतम करने के निर्देश.
  • डीजल जनरेटर का नियमित बिजली स्रोत के रूप में उपयोग प्रतिबंधित लगाना.
  • होटल, रेस्टोरेंट व खुले भोजनालयों में कोयला/लकड़ी आधारित तंदूर के प्रयोग पर प्रतिबंध.
  • खाने की दुकानों में सिर्फ गैस/बिजली/स्वच्छ ईंधन आधारित उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना.
  • सोशल मीडिया, एसएमएस और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सूचना प्रसारण, शिकायत दर्ज करने की सुविधा और सरकारी कार्रवाई की जानकारी देना.
  • 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप आदि के ज़रिए की गई शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करना.
  • कार्यालयों में कार पूलिंग आदि को प्रोत्साहित करना ताकि सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो.

नागरिकों से सहयोग की अपील:

  • रेड लाइट पर वाहन का इंजन बंद रखें.
  • टायर प्रेशर व पीयूसी सर्टिफिकेट समय पर चेक कराएं.
  • खुले में कूड़ा-न जलाएं, जिससे धुआं न हो.
  • हरियाली बढ़ाएं और ईको-फ्रेंडली त्योहार मनाएं.
  • प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत ऐप पर करें.

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