नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ED को निर्देश दिया कि वह दिनेश अरोड़ा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक के लिए निलंबित करे.
कोर्ट ने अरोड़ा को 20 लाख रुपये के मुचलके पर विदेश जाने की अनुमति दी है. दिनेश अरोड़ा ने 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक हांगकांग और चीन जाने की अनुमति मांगी थी. इसके लिए अरोड़ा ने ईडी की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने की मांग की थी. कोर्ट ने अरोड़ा को निर्देश दिया कि जब भी जांच एजेंसी को जांच के लिए बुलाने की जरूरत पड़े वह ऐसी सूचना मिलने के 48 घंटे के अंदर भारत लौटेंगे और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा पूरी होने के बाद अरोड़ा भारत वापस आएंगे और भारत आने के दो दिन के भीतर कोर्ट को सूचित करेंगे और अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे.
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बता दें कि 16 नवंबर कोर्ट ने सीबीआई के मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दी थी. सीबीआई ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडेय को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी बताते हुए उन्हें शराब लाईसेंस के लिए उगाही किए गए पैसे को डायवर्ट करने का आरोप लगाया है. सिसोदिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के निदेशक समीर महेंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज को एक करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. राधा इंडस्ट्रीज को दिनेश अरोड़ा चलाता है.
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