बागेश्वर: एक कनिष्ठ सहायक पर युवती ने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित युवती की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा एससी एसटी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पूरी मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं.
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उधम सिंह नगर जसपुर निवासी युवक विकास भवन में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात है. युवती ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर कनिष्ठ सहायक 4 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था. पीड़िता ने कहा कि वह अपने दीदी के साथ रहती है, साल 2020 से कनिष्क सहायक उसके संपर्क में है. अब कनिष्क सहायक ने चुपके से शादी भी कर ली है, युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस उपाधीक्षक अजय साह ने बताया कि कोतवाली में धारा 69, 352, 351 तीन बीएनएस के अलावा एससी एसटी में मामला दर्ज कर लिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर तोमर कोर्ट ने 10वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. मामला नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र का है, जहां किशोरी एक जून 2022 की रात घर से लापता हो गई थी. जिसके बाद अगले दिन सुबह पिता ने उसकी तलाश की, इस दौरान पता चला कि एक युवक उसे अपने साथ ले गया है. दो जून को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने किशोरी को ढूंढ लिया और मेडिकल के बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा को बढ़ाया गया. जिसके बाद इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
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