गया: बिहार के गया पुलिस ने अपने ही प्राइवेट चालक को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, ड्राइवर पुलिस की वर्दी ही पहन कर घूमने लगा था. वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो हैरान रह गए. सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल के निर्देश पर पुलिस की वर्दी पहने प्राइवेट चालक को गिरफ्तारी कर लिया गया.
कई थानों में चलाया वाहन: मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के मगध काॅलोनी रोड नंबर 7 में किराए पर रहने वाला राजीव कुमार पहले बेलागंज थाना में निजी चालक था. इसके बाद कई और थानों में भी निजी चालक के रूप में रहा. पुलिस के बीच रहने के कारण राजीव कुमार खुद को पुलिसकर्मी समझने लगा. उसने अपने लिए वर्दी सिलवा ली और पहनकर घूमने लगा.
गिरफ्तार व्यक्ति का नाम व पता- राजीव कुमार, पे० स्व० किशोरी यादव, सा० वजीरपुर, थाना बेलागंज, जिला गया(3/3)@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm pic.twitter.com/vmJvPXyk89
— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) April 15, 2025
एक्स्ट्रा वर्दी भी रखता था: हैरान करने वाली बात थी कि एक एक्स्ट्रा वर्दी भी साथ में भी रखता था. वर्दी पहनकर लंबे समय से पुलिसिया ठाठ दिखा रहा था. बताया जाता है कि वह थाने में भी जाता था और पुलिस लाइन भी आता-जाता था. इस बीच इसकी भनक गया के सिटी एसपी को लगी और तब जाकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घूम रहे राजीव कुमार को रामपुर थाना अंतर्गत पुलिस लाइन से गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस संबंध में गया सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो बेलागंज थाने में प्राइवेट ड्राइवर के रूप में कार्यरत था. वह इन दिनों पुलिस की वर्दी पहन कर घूम रहा है. इस तरह की सूचना मिली तो उसे गंभीरता से लिया गया और फिर संबंधित थाने की पुलिस को कार्रवाई को निर्देशित किया गया.
"वर्दी पहनकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से वर्दी भी बरामद किया गया है. पुलिस वर्दी का इस्तेमाल और इसके पीछे की मंशा जानने के लिए पूछताछ हो रही है. किस पुलिस पदाधिकारी द्वारा इसे प्रश्रय दिया गया इसकी भी जांच हो रही है." -रामानंद कुमार कौशल, सिटी एसपी, गया
आम लोग नहीं पहन सकता वर्दी: कोई आम लोग पुलिस की वर्दी पहनता है या खुद को पुलिसकर्मी के रूप में प्रदर्शित करता है तो यह अपराध है. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस तरह के अपराध में दोषी पाए जाने पर जेल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
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