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दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार रेप केस में बरी, वीडियो वायरल होने पर AAP ने निकाला था - Sandeep acquitted in rape case

पूर्व मंत्री संदीप कुमार को दिल्ली की अदालत ने 8 साल पुराने रेप केस में बरी कर दिया. उन पर एक महिला ने नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का आरोप लगाया था. इसके बाद से इन्हें केजरीवाल सरकार के मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 12, 2024, 10:42 PM IST

Updated : Sep 12, 2024, 10:58 PM IST

10 अगस्त को भाजपा में शामिल हुए थे संदीप कुमार, कुछ घंटों में ही पार्टी ने निकाल दिया था.
10 अगस्त को भाजपा में शामिल हुए थे संदीप कुमार, कुछ घंटों में ही पार्टी ने निकाल दिया था. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के रेप के मामले में बरी कर दिया है. संदीप कुमार केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास, समाज कल्याण और एससी एसटी विभाग के मंत्री थे. उनके खिलाफ रेप की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

संदीप कुमार का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था. उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. संदीप के खिलाफ 3 सितंबर 2016 को दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि उन्होंने महिला को राशन कार्ड पर बात करने के लिए बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया. इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया. संदीप कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने पर अयोग्य करार दिया गया था.

कुछ घंटों में भाजपा ने निकाल दिया थाः पिछले महीने संदीप कुमार हरियाणा में बीजेपी में शामिल हुए थे. लेकिन कुछ देर बाद ही जब पार्टी के नेताओं को संदीप कुमार पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की जानकारी मिली तो उन्हें छह घंटे के भीतर पार्टी से निष्कासित कर दिया. बीजेपी में शामिल होने से पहले, संदीप कुमार ने 2021 में अपना राजनीतिक संगठन कीर्ति किसान शेरे पंजाब भी बनाया था.

वह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में 10 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए थे. लेकिन कथित तौर पर छिपाए गए उनके अतीत का संज्ञान लेते हुए उन्हें निष्काषित कर दिया गया था. संदीप सोनीपत के सरगथल गांव के रहने वाले हैं. वह 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और 2009 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय रेप पीड़िता को 26 हफ्ते का भ्रूण हटाने की दी अनुमति

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को 2016 के रेप के मामले में बरी कर दिया है. संदीप कुमार केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास, समाज कल्याण और एससी एसटी विभाग के मंत्री थे. उनके खिलाफ रेप की धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

संदीप कुमार का एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था. उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. संदीप के खिलाफ 3 सितंबर 2016 को दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि उन्होंने महिला को राशन कार्ड पर बात करने के लिए बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया. इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया. संदीप कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने पर अयोग्य करार दिया गया था.

कुछ घंटों में भाजपा ने निकाल दिया थाः पिछले महीने संदीप कुमार हरियाणा में बीजेपी में शामिल हुए थे. लेकिन कुछ देर बाद ही जब पार्टी के नेताओं को संदीप कुमार पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की जानकारी मिली तो उन्हें छह घंटे के भीतर पार्टी से निष्कासित कर दिया. बीजेपी में शामिल होने से पहले, संदीप कुमार ने 2021 में अपना राजनीतिक संगठन कीर्ति किसान शेरे पंजाब भी बनाया था.

वह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में 10 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए थे. लेकिन कथित तौर पर छिपाए गए उनके अतीत का संज्ञान लेते हुए उन्हें निष्काषित कर दिया गया था. संदीप सोनीपत के सरगथल गांव के रहने वाले हैं. वह 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और 2009 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है.

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Last Updated : Sep 12, 2024, 10:58 PM IST
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