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Ghaziabad की हाइराइज सोसाइटियों में आग बुझाने के नहीं है पर्याप्त इंतजाम, डर के साए में निवासी - FIRE SAFETY IN GHAZIABAD SOCIETIES

गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया था.

Ghaziabad की हाइराइज सोसाइटी
Ghaziabad की हाइराइज सोसाइटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: गर्मी के मौसम की शुरुआत होने के बाद आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही है. गर्मी के मौसम में आग लगने के पीछे कारण आमतौर पर शॉर्ट सर्किट होता है. गर्मी के मौसम की शुरुआत से पहले गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किया गया था. अभियान के तहत इमारतें का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया. फायर सेफ्टी ऑडिट भी सामने आया है कि गाजियाबाद में कई हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है. हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न होना वहां रहने वाले निवासियों के लिए बड़ा खतरा है.

अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी के मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा के इंतजाम न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस जारी किया जा रहा है, बल्कि नोटिस जारी करने के पश्चात मानकों को ना पूरा करने वालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में बाद दायर करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक डीजी फायर सर्विस के निर्देश पर सभी जिलों में विशेष अभियान संचालित किए जाते हैं. विशेष अभियान के तहत शैक्षिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय आदि परिसरों की समय-समय पर फायर सेफ्टी को लेकर चेकिंग और ऑडिट किया जाता है. ऑडिट के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए इंतजामों को परखा जाता है. ऑडिट के दौरान कर्मियों को चिन्हित कर ठीक करने का काम किया जाता है. अग्निशमन विभाग द्वारा संचालित की गई विशेष अभियान के दौरान गाजियाबाद में 40 इमारतें ऐसी मिली है जहां पर अग्नि सुरक्षा के मानकों के अनुरूप पर्याप्त इंतजाम नहीं थे.

पर्याप्त इंतजाम न होने पर नोटिस: राहुल पाल के मुताबिक मानकों के अनुरूप फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न होने पर सभी 40 इमारतें को नोटिस निर्गत किए गए हैं. 35 ऐसी इमारतें हैं, जिनको कई बार अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को मानकों के अनुरूप दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन कई बार नोटिस मिलने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभी 35 बिल्डिंग के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में बात दायर किया गया है.

गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम 2022- धारा 29 (6) के तहत कई सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित निहू स्कॉटिश गार्डन, जयपुरिया सनराइजर्स ग्रीन सोसाइटी, शिप्रा सनसिटी, अम्रपाली विलेज सोसायटी, आदित्य मेगा सिटी, ऑक्सी होम्स समेत कई बड़ी और नामचीन सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया है. बड़ा सवाल यह है कि इन सोसाइटियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में यहां पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम ना होना समिति प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को जाहिर करता है.

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अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी के मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा के इंतजाम न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस जारी किया जा रहा है, बल्कि नोटिस जारी करने के पश्चात मानकों को ना पूरा करने वालों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में बाद दायर करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक डीजी फायर सर्विस के निर्देश पर सभी जिलों में विशेष अभियान संचालित किए जाते हैं. विशेष अभियान के तहत शैक्षिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय आदि परिसरों की समय-समय पर फायर सेफ्टी को लेकर चेकिंग और ऑडिट किया जाता है. ऑडिट के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए इंतजामों को परखा जाता है. ऑडिट के दौरान कर्मियों को चिन्हित कर ठीक करने का काम किया जाता है. अग्निशमन विभाग द्वारा संचालित की गई विशेष अभियान के दौरान गाजियाबाद में 40 इमारतें ऐसी मिली है जहां पर अग्नि सुरक्षा के मानकों के अनुरूप पर्याप्त इंतजाम नहीं थे.

पर्याप्त इंतजाम न होने पर नोटिस: राहुल पाल के मुताबिक मानकों के अनुरूप फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न होने पर सभी 40 इमारतें को नोटिस निर्गत किए गए हैं. 35 ऐसी इमारतें हैं, जिनको कई बार अग्नि सुरक्षा के इंतजामों को मानकों के अनुरूप दुरुस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए लेकिन कई बार नोटिस मिलने के बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. सभी 35 बिल्डिंग के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में बात दायर किया गया है.

गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवा अधिनियम 2022- धारा 29 (6) के तहत कई सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया है. गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित निहू स्कॉटिश गार्डन, जयपुरिया सनराइजर्स ग्रीन सोसाइटी, शिप्रा सनसिटी, अम्रपाली विलेज सोसायटी, आदित्य मेगा सिटी, ऑक्सी होम्स समेत कई बड़ी और नामचीन सोसाइटियों को नोटिस जारी किया गया है. बड़ा सवाल यह है कि इन सोसाइटियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे में यहां पर फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम ना होना समिति प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को जाहिर करता है.

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