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कोरबा में तीन संस्थानों पर 3 लाख 20 हजार का जुर्माना, मिस ब्रांड कैटिगरी में व्यवसायियों पर एक्शन - ADM COURT IMPOSED FINE

पहला मौका है जब ₹3 लाख का भारी भरकम जुर्माना किसी संस्थान पर लगा है.

ADM COURT IMPOSED FINE
तीन संस्थानों पर 3 लाख 20 हजार का जुर्माना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read

कोरबा: कई ऐसे व्यवसायी हैं, जो नियमों को ताक पर रख संस्थानों का संचालन करते हैं. प्रतिष्ठानों में मिलावटी सामान की बिक्री, क्या बिना लाइसेंस के ही संस्थाओं का संचालन नियम विरुद्ध है. ऐसे ही तीन प्रतिष्ठान के संचालकों पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माने की बड़ी कार्रवाई की है. जिले में यह पहला अवसर है, जब ₹3 लाख का भारी भरकम जुर्माना किसी संस्थान पर लगाया गया है.

3 संस्थानों पर लगा जुर्माना: नियमों को उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सैंपलिंग की थी. अर्बन की पुष्टि होने के बाद जुर्माना और अन्य कार्रवाई के लिए मामला एडीएम के कोर्ट में लगाया गया था. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय की जाती है. जमनीपाली मोहन जैन, गौरव जैन और सुरेन्द्र जैन द्वारा मोहनम बिग बाजार का संचालन किया जाता है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग: खाद्य, औषधि और सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2022-23 में मोहनम बिग बाजार मेंं दबिश दी थी. टीम की जांच में मिस ब्रांडिंग का मामला सामने आया. इसके अलावा कुछ अन्य खामियां भी मिली. टीम ने दो अलग-अलग प्रकरण तैयार किए थे. जिसमें से एक प्रकरण को सुनवाई के लिए एडीएम कटघोरा अनुपम तिवारी के कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई उपरांत एडीएम ने मोहनम के संचालकों पर तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया है. इसी तरह टीम ने रेट्स फर्म सुभाष चौक व देवांगन होटल टीपी नगर में सब स्टैंडर्ड के प्रकरण तैयार किए थे. दोनों ही प्रकरण को एडीएम कोरबा मनोज बंजारे के कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों ही प्रकरण में दस-दस हजार की पेनाल्टी लगाई है.

लंबे समय बाद बड़ी कार्रवाई: खाद्य,औषधि व सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की जाती है. अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग की जाती है. लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब किसी प्रतिष्ठान के संचालकों पर तीन लाख का भारी भरकम जुर्माना लगा हो. खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और एडीएम कोर्ट से हुई जुर्माने के बाद मिलावटी और मिस ब्रांडिंग करने वाले व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है. इस कार्रवाई का लाभ निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को मिलेगा.

इन प्रतिष्ठानों से लिया गया था सैंपल: खाद्य, औषधि और सुरक्षा विभाग द्वारा हाल ही के दिनों में भी कुछ प्रतिष्ठानों में दबिश दी गई थी. जिसमें डीडीएम रोड स्थित रेस्टोंट से बिरयानी, कुल्फी हाउस से आइसक्रीम, लेमरू के कान्हा होटल से स्प्राइट, मनोज जनरल स्टोर से फरसान फ्लोर व सोयाबीन तेल सहित कटघोरा के एलआर किराना स्टोर से सरसों, सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया है. टीम ने लिए गए सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया है. लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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3 संस्थानों पर लगा जुर्माना: नियमों को उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सैंपलिंग की थी. अर्बन की पुष्टि होने के बाद जुर्माना और अन्य कार्रवाई के लिए मामला एडीएम के कोर्ट में लगाया गया था. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तय की जाती है. जमनीपाली मोहन जैन, गौरव जैन और सुरेन्द्र जैन द्वारा मोहनम बिग बाजार का संचालन किया जाता है.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग: खाद्य, औषधि और सुरक्षा विभाग की टीम ने वर्ष 2022-23 में मोहनम बिग बाजार मेंं दबिश दी थी. टीम की जांच में मिस ब्रांडिंग का मामला सामने आया. इसके अलावा कुछ अन्य खामियां भी मिली. टीम ने दो अलग-अलग प्रकरण तैयार किए थे. जिसमें से एक प्रकरण को सुनवाई के लिए एडीएम कटघोरा अनुपम तिवारी के कोर्ट में पेश किया गया था. सुनवाई उपरांत एडीएम ने मोहनम के संचालकों पर तीन लाख रुपए जुर्माना लगाया है. इसी तरह टीम ने रेट्स फर्म सुभाष चौक व देवांगन होटल टीपी नगर में सब स्टैंडर्ड के प्रकरण तैयार किए थे. दोनों ही प्रकरण को एडीएम कोरबा मनोज बंजारे के कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों ही प्रकरण में दस-दस हजार की पेनाल्टी लगाई है.

लंबे समय बाद बड़ी कार्रवाई: खाद्य,औषधि व सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की जाती है. अलग-अलग खाद्य पदार्थों के सैंपलिंग की जाती है. लंबे समय बाद ऐसा हुआ है जब किसी प्रतिष्ठान के संचालकों पर तीन लाख का भारी भरकम जुर्माना लगा हो. खाद्य औषधि व सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और एडीएम कोर्ट से हुई जुर्माने के बाद मिलावटी और मिस ब्रांडिंग करने वाले व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है. इस कार्रवाई का लाभ निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को मिलेगा.

इन प्रतिष्ठानों से लिया गया था सैंपल: खाद्य, औषधि और सुरक्षा विभाग द्वारा हाल ही के दिनों में भी कुछ प्रतिष्ठानों में दबिश दी गई थी. जिसमें डीडीएम रोड स्थित रेस्टोंट से बिरयानी, कुल्फी हाउस से आइसक्रीम, लेमरू के कान्हा होटल से स्प्राइट, मनोज जनरल स्टोर से फरसान फ्लोर व सोयाबीन तेल सहित कटघोरा के एलआर किराना स्टोर से सरसों, सोयाबीन तेल का नमूना लिया गया है. टीम ने लिए गए सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया है. लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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