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फतेहपुर में साले के हत्यारे जीजा को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा; नाबालिग की गला दबाकर की थी हत्या - FATEHPUR NEWS

घटना सुल्तानपुर घोष के ओरम्हा गांव में 16 अगस्त 2016 को हुई थी, हत्यारोपी अपनी पत्नी से मुकदमा वापस लेने के लिए कह रहा था.

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कोर्ट से सजा मिलने के बाद हत्यारे जीजा को जेल ले जाती पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में अपर जिला जज कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश ने नाबालिग की हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए बहनोई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजक एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ओरम्हा गांव में 16 अगस्त 2016 को वादी सीताराम उर्फ कल्लू के नाबालिग पुत्र विजय 14 वर्ष की गला दबाकर उसके बहनोई ने हत्या कर दी थी, जिसका शव खेत से बरामद हुआ था.

अभियोजक ने हत्या के पीछे की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वादी ने अपनी पुत्री छाया उर्फ शालिनी की शादी घटना से एक वर्ष पूर्व खखरेरू थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी निवासी बाबूलाल उर्फ बबलू के साथ की थी. बबलू शराब पीने का लती था और शादी के बाद से ही छाया के साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज करता था. जिसके चलते छाया मायके में रहने लगी. साथ ही उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था.

अभियोजक एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना वाले दिन बाबूलाल अपनी ससुराल मुकदमा वापस कराने के लिए आया था. वह छाया को साथ ले जाने की बात कहने लगा, लेकिन उसने पति के साथ जाने से मना कर दिया. इसके बाद उसने अपने साले विजय को साइकिल से अल्लीपुर तक छोड़ने की बात कही. विजय उसे छोड़ने के लिए गया, जहां रास्ते में उसने विजय की गला दबाकर हत्या कर दी. मामले में कुल आठ साक्षी अदालत के समक्ष पेश हुए.

अपर जिला जज कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के साथ ही पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बाबूलाल पर दोष सिद्ध पाया. उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी बाबूलाल को आजीवन करावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ेंः बुलाने पर नहीं आई तो अश्लील वीडियो किया वायरल; एक साल तक 4 लड़कों ने किशोरी को किया ब्लैकमेल

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में अपर जिला जज कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश ने नाबालिग की हत्या के मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए बहनोई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजक एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के ओरम्हा गांव में 16 अगस्त 2016 को वादी सीताराम उर्फ कल्लू के नाबालिग पुत्र विजय 14 वर्ष की गला दबाकर उसके बहनोई ने हत्या कर दी थी, जिसका शव खेत से बरामद हुआ था.

अभियोजक ने हत्या के पीछे की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वादी ने अपनी पुत्री छाया उर्फ शालिनी की शादी घटना से एक वर्ष पूर्व खखरेरू थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी निवासी बाबूलाल उर्फ बबलू के साथ की थी. बबलू शराब पीने का लती था और शादी के बाद से ही छाया के साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज करता था. जिसके चलते छाया मायके में रहने लगी. साथ ही उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था.

अभियोजक एडीजीसी प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना वाले दिन बाबूलाल अपनी ससुराल मुकदमा वापस कराने के लिए आया था. वह छाया को साथ ले जाने की बात कहने लगा, लेकिन उसने पति के साथ जाने से मना कर दिया. इसके बाद उसने अपने साले विजय को साइकिल से अल्लीपुर तक छोड़ने की बात कही. विजय उसे छोड़ने के लिए गया, जहां रास्ते में उसने विजय की गला दबाकर हत्या कर दी. मामले में कुल आठ साक्षी अदालत के समक्ष पेश हुए.

अपर जिला जज कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के साथ ही पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बाबूलाल पर दोष सिद्ध पाया. उन्होंने फैसला सुनाते हुए दोषी बाबूलाल को आजीवन करावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

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