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फतेहाबाद में दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद, अदालत ने लगाया ढाई लाख का जुर्माना - FATEHABAD COURT VERDICT

फतेहाबाद में कोर्ट ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी व हिंसा के दोषी को 15 साल की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

FATEHABAD COURT Verdict
दुष्कर्म के दोषी को 15 साल कैद (File photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2025 at 12:03 AM IST

2 Min Read

फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी व घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के दोषी नरेंद्र को 15 वर्ष की कठोर कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

शादी का झांसा देकर किया शोषण

जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विक्रांत दहिया ने की. अभियोग के अनुसार, हिसार निवासी आरोपी नरेंद्र ने टोहाना शहर थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया. 18 मई 2022 को दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धाराएं 376 (2एन), 377, 495, 406, 323, 506, 417 और 420 शामिल की गई थीं.

शादी के बाद बदल गया व्यवहार

पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. नरेंद्र के तलाकशुदा होने की जानकारी के बाद भी पीड़िता के परिवार ने 20 नवंबर 2020 को साधारण रीति से विवाह के लिए हामी भर दी.

शादी के कुछ समय बाद ही नरेंद्र का व्यवहार हिंसक होने लगा. उसने पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई और शारीरिक व मानसिक शोषण किया. आरोपी पीड़िता की तनख्वाह भी जबरन अपने खाते में ट्रांसफर करवाता था.

बाद में पीड़िता को पता चला कि नरेंद्र न केवल तलाकशुदा नहीं है, बल्कि पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 मई को आरोपी को दोषी करार दिया था. इस सख्त फैसले को महिला अधिकारों की रक्षा और झूठे विवाह व शोषण के मामलों में नजीर के रूप में देखा जा रहा है.

इसे भी पढ़ें - छा गई हरियाणा की छोरी, CBSE के 10वीं के नतीजों में सृष्टि ने हासिल किए 500/500 अंक, पढ़ते-पढ़ते किताबों पर सोती हैं

फतेहाबाद: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी व घरेलू हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के दोषी नरेंद्र को 15 वर्ष की कठोर कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

शादी का झांसा देकर किया शोषण

जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विक्रांत दहिया ने की. अभियोग के अनुसार, हिसार निवासी आरोपी नरेंद्र ने टोहाना शहर थाना क्षेत्र में एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया. 18 मई 2022 को दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धाराएं 376 (2एन), 377, 495, 406, 323, 506, 417 और 420 शामिल की गई थीं.

शादी के बाद बदल गया व्यवहार

पीड़िता ने बताया कि आरोपी से उसकी मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई. नरेंद्र के तलाकशुदा होने की जानकारी के बाद भी पीड़िता के परिवार ने 20 नवंबर 2020 को साधारण रीति से विवाह के लिए हामी भर दी.

शादी के कुछ समय बाद ही नरेंद्र का व्यवहार हिंसक होने लगा. उसने पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई और शारीरिक व मानसिक शोषण किया. आरोपी पीड़िता की तनख्वाह भी जबरन अपने खाते में ट्रांसफर करवाता था.

बाद में पीड़िता को पता चला कि नरेंद्र न केवल तलाकशुदा नहीं है, बल्कि पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 मई को आरोपी को दोषी करार दिया था. इस सख्त फैसले को महिला अधिकारों की रक्षा और झूठे विवाह व शोषण के मामलों में नजीर के रूप में देखा जा रहा है.

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