पंचकूला: हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से 6 श्रेणियों में सोलर पम्प लगवाने के लिए नए आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन करने की समय सीमा 8 से 21 अप्रैल 2025 तक दी गई है. इस समयावधि के बीच प्रदेश के इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं. इस दौरान लाभार्थियों को अपना हिस्सा भी जमा करवाना होगा.

आवश्यक जानकारी:
- किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी से 10 एचपी सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- बिजली आधारित कनेक्शन (UHBVN/DHBVN) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्हें अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा.
- वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए DISCCOMS (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था, उन्हें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी.
- इस वर्ष के लक्षित लाभार्थीयों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा.
- किसान अपने खेत के साइज, पानी के स्तर और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन करें.
- किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर देना होगा, शेष पंप स्थापना का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा.
- पुराने सभी आवेदक (20.02. 2024 से 05.03.2024 और 11.07.2024 से 25.07.2024 तक के आवेदकों को छोड़कर) भी नए सिरे से आवेदन करें (जिन्होंने अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है). बिना लाभार्थी हिस्सा के जमा किए गए आवेदन को रद्द माना जाएगा.
- जिन आवेदकों ने 20.02.2024 से 05.03.2024 और 11.07.2024 से 25.07.2024 तक आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं हैं. वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं (यदि किसी ने एक से ज्यादा से आवेदन किए हैं तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा).
पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजः
- परिवार पहचान पत्र (PPP).
- आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो.
- आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो.
- आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द.
- हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में, जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है. अन्य को भूमिगत पाइपलाइन (अंडरग्राउंड पाइपलाइन) या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा.
- धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है.
- सोलर पम्प की स्कीम 2025-26 की नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट (http://hareda.gov.in) पर जाएं.
- वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान जिन्होनें 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCCOMS (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था, वे पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या https://saralharyana.gov.in पर अपने आवदेन के साथ दर्ज करें.