पलामू: जिले में 40 बालूघाट के बंदोबस्त को रद्द कर दिया गया है. पलामू जिला खनन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी बालू घाटों के बंदोबस्ती को रद्द किया गया है. हालांकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगी हुई है.
जिन बालू घाटों के बंदोबस्त को रद्द किया गया है. उन घाटों पर रेट से अधिक वसूली का आरोप लगा है. पलामू में कैटेगरी वन के घाटों का संचालन जिला पंचायती राज विभाग, अंचल और संबंधित पंचायत के मुखिया के निगरानी में बनी आठ सदस्य समिति के द्वारा किया जाना है. नियमानुसार सौ रुपए के हिसाब से प्रति 100 घन फुट उठाव निर्धारित किया गया था लेकिन खनन विभाग को शिकायत मिली थी कि इन बालू घाटों पर 300 से 500 रुपए प्रति सौ घन फुट बालू उठाव के लिए वसूली की जा रही है.
पलामू में 73 कैटेगरी वन के बालू घाटों में से 40 बालू घाटों के बंदोबस्ती को रद्द किया गया है. जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि 40 बालू घाटों के बंदोबस्त को रद्द किया गया है. 15 अक्टूबर तक एनजीटी के आदेश के अनुसार सभी तरह घाटों से बालू का उठाव बंद रहेगा. अवैध रूप से उठाव के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई जारी रहेगी.
इधर एक अन्य घटनाक्रम में पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध बालू उठाव के खिलाफ छापेमारी की थी. इस छापेमारी में तीन ट्रैक्टर को जब्त किया गया था लेकिन इस दौरान बालू माफिया, खनन विभाग के चंगुल से छुड़ाकर ले गए हैं. पूरे मामले में जिला खनन पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर पलामू के लेस्लीगंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. सभी ट्रैक्टर, जिनजोई और अमानत जैसी नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे थे.
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