8 हैवानों ने रातभर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 2 साल बाद सभी दोषियों को उम्रकैद
बगहा में सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो साल बाद 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. घटना 6 जून 2023 की है.

Published : June 22, 2025 at 7:49 AM IST
बगहा: 21 जून 2025 को बिहार के बगहा सिविल कोर्ट ने 8 दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आखिर में दो साल के बाद पीड़िता को न्याय मिल पाया. कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है.
स्पीडी ट्रायल से सजा: विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता, पाक्सो एक्ट पश्चिम चम्पारण ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत की जा रही थी. इसमें FSL टीम समेत 11 गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
मौसी के घर जा रही थी बच्ची: घटना 6 जून 2023 की बतायी जा रही है. 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची बाइक से अपने मौसा के साथ मौसी के घर जा रही थी. इसी बीच मझौआ और मिश्रौली के बीच कान्तलाल महतो और मुन्ना कुमार ने उन दोनों को ओवरटेक कर रोक लिया और मारपीट करने लगे. जब नाबालिग के मौसा ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने फोन कर नरेश कुमार, रविन्द्र कुमार, जीवन शर्मा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार और सरदार कुमार को बुला लिया.
गन्ना खेत में बेसुध मिली पीड़िता: इसके बाद इन सभी ने मिलकर लड़की को अगवा कर लिया. उसके मौसा को मारपीट कर बेहोश कर दिया. जब नाबालिग के मौसा को होश आया तो वह वापस अपने साढ़ू यानी पीड़िता के घर गए और पूरी घटना बतायी. इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन लड़की उस समय नहीं मिली. घटना के दूसरे दिन अहले सुबह पीड़िता मझौआ बॉर्डर रोड के समीप गन्ने के खेत में बेसुध अवस्था में मिली.
पीड़िता से रातभर हैवानियत: परिजनों ने उसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के बाद लौकरिया थाना कांड संख्या 53/23 के अंतर्गत पीड़िता ने बयान दिया कि उसके साथ 8 आरोपियों ने रात भर गन्ना के खेत में दुष्कर्म किया. पीड़िता के केस दर्ज करने के पुलिस ने तत्काल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अब इस आजीवन कारावास की सजा से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
2 साल बाद मिली न्याय: कोर्ट के इस कार्रवाई की जानकारी विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी. उन्होंने बताया कि 2 साल पुराने मामले में सभी दोषियों को सजा देने के साथ पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया गया है. स्पीडी ट्रायल चलाकर सभी दोषियों को सजा दी गयी.
"न्यायालय ने दलीलों को सुनते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास समेत 15 - 15 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले से इस तरह के दोषियों और कुकर्म करने की सोच रखने वाले दरिंदो को सबक मिलेगी. भविष्य में बेटियां सुरक्षित रहें और उनके साथ इस तरह की दरिंदगी की घटना न घटे." -जयशंकर तिवारी, विशेष लोक अभियोजक
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