दुर्ग भिलाई में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा फैसला
दुर्ग भिलाई के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने शहर में सड़क हादसों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2025 at 11:30 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई पूरे देश में ही नहीं विश्व में स्थान रखता है. जिला प्रशासन यहां होने वाले सड़क हादसों से बेहद परेशान है. सबसे ज्यादा दो पहिया वाहनों से होने वाले हादसे. इसे देखते हुए दुर्ग भिलाई के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने नया नियम लागू किया है. जिसके आधार पर अगर दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा.
जिले के सभी पेट्रोल पंप पर आदेश जारी: कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पूरे जिले में यह आदेश जारी किया है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत लागू हुआ है. जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिना हेलमेट के आए किसी भी दोपहिया वाहन चालक या सवार को पेट्रोल उपलब्ध न कराया जाए. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है.
आदेश में और क्या जानकारी दी गई: आदेश में सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने पंप परिसर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल के स्पष्ट बोर्ड और पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.यह कदम नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल पारित किया गया है.

दुर्ग ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चला रही है. शहर में होने वाले सड़क हादसों में मौतों का सबसे बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है.इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डाली जा सके. जिससे हादसों में होने वाली मौतों की संख्या घटाई जा सके- रिचा मिश्रा, एडिशनल एसपी ट्रैफिक दुर्ग
पेट्रोल पंप पर रखी जाएगी निगरानी: इस नए आदेश के बाद अब दुर्ग यातायात पुलिस लगातार पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखेगी. पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि यह आदेश सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं. जिला प्रशासन का कहना है कि इस नए आदेश से और नियम से लोगों की सुरक्षा हो सकेगी और यातायात नियमों में सुधार हो सकेगा.

