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रायबरेली में नाबालिग छात्रा को बस में अकेला पाकर दुष्कर्म करने वाला चालक गिरफ्तार - RAE BARELI NEWS

मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल का है. पिता की तहरीर पर पुलिस का एक्शन.

रायबरेली में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार.
रायबरेली में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read

रायबरेली: जिले में स्कूल के बस ड्राइवर पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. मामला रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल का है.

जानकारी के मुताबिक, महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस से कक्षा तीन की छात्रा आती जाती थी. परिजनों की तहरीर के अनुसार बस का ड्राइवर धीरेंद्र यादव स्कूल की छुट्टी के बाद घर छोड़ने के दौरान इस मासूम को सबसे अंत में उतारता था. इस दौरान जब मासूम बस में अकेली होती थी, तो वह उसके साथ पिछले तीन दिनों से दुष्कर्म कर रहा था. पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रायबरेली के एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा. (Video Credit: ETV Bharat)

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि थाना महराजगंज में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है. इस मामले में थाना महराजगंज में स्कूल वैन चालक धीरेंद्र यादव पुत्र रामेश्वर यादव, निवासी ग्राम कोडरा, थाना महराजगंज को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (2) के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर कठोर कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना या मृत्युदंड भी हो सकता है. यह अपराध गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होता है.

यह भी पढ़ें: आगरा में पत्नी-बेटी की हत्या कर पति फरार; घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस बुलाई, 5 महीने पहले की थी दूसरी शादी

रायबरेली: जिले में स्कूल के बस ड्राइवर पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. मामला रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल का है.

जानकारी के मुताबिक, महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल की बस से कक्षा तीन की छात्रा आती जाती थी. परिजनों की तहरीर के अनुसार बस का ड्राइवर धीरेंद्र यादव स्कूल की छुट्टी के बाद घर छोड़ने के दौरान इस मासूम को सबसे अंत में उतारता था. इस दौरान जब मासूम बस में अकेली होती थी, तो वह उसके साथ पिछले तीन दिनों से दुष्कर्म कर रहा था. पुलिस ने दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रायबरेली के एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा. (Video Credit: ETV Bharat)

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि थाना महराजगंज में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. बच्ची के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी पर पॉक्सो अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया गया है. इस मामले में थाना महराजगंज में स्कूल वैन चालक धीरेंद्र यादव पुत्र रामेश्वर यादव, निवासी ग्राम कोडरा, थाना महराजगंज को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (2) के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करने पर कठोर कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना या मृत्युदंड भी हो सकता है. यह अपराध गैर-जमानती और गैर-समझौता योग्य होता है.

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