ETV Bharat / state

दो साल पहले खरीदे एसी में आई खराबी; उपभोक्ता की शिकायत पर नहीं मिली सर्विस, अब आयोग ने सुनाया ये फैसला - VARANASI NEWS

31 मार्च 2022 को वाराणसी की एक उपभोक्ता ने खरीदा था एसी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read

वाराणसी : जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक निजी कंपनी और उसके अधिकृत विक्रेता को उपभोक्ता को एक एसी का मूल्य वापस करने का आदेश दिया है. आयोग ने एयर कंडीशनर (एसी) में खराबी की शिकायत बार-बार आने के बाद भी उसका निस्तारण न होने पर मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है. आयोग ने इस बात पर नाराजगी भी जताई है कि विक्रेता और निर्माता किसी ने भी इसे ठीक नहीं किया जो उचित नहीं है.

आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक, 31 मार्च 2022 को वाराणसी की फाईजा ने एक प्रतिष्ठित कंपनी का एसी खरीदा था, जिसकी कीमत 38000 रुपये थी. एसी खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसमें खराबी आने लगी और कूलिंग नहीं हो रही थी. इसके लिए उपभोक्ता ने विक्रेता से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे ठीक नहीं किया. इसके बाद उपभोक्ता की तरफ से आयोग में 21 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई.

उन्होंने बताया कि आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विक्रेता और निर्माता द्वारा सेवा में कमी पाई गई. आयोग ने विक्रेता और निर्माता को संयुक्त रूप से एक का मूल्य 38 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है. 30 दिन के अंदर रुपये न देने पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. 2 साल बाद इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ता को न्याय मिला.

आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेना ही चाहिए, उन्हें ठीक से समाधान करना जरूरी है. इस निर्णय से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वह प्रोत्साहित होंगे. यह निर्णय वाराणसी के जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम है और योगदान के लिये की रक्षा में आगे भी काम करेगा.

यह भी पढ़ें : कुछ दिनों में ही खराब हो गई नई टीवी, कंपनी ने नहीं कराया सही, आयोग ने ग्राहक के हित में सुनाया फैसला

यह भी पढ़ें : व्यापक विचार और सहमति के बाद लागू हो एक राष्ट्र, एक चुनाव कानून: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

वाराणसी : जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक निजी कंपनी और उसके अधिकृत विक्रेता को उपभोक्ता को एक एसी का मूल्य वापस करने का आदेश दिया है. आयोग ने एयर कंडीशनर (एसी) में खराबी की शिकायत बार-बार आने के बाद भी उसका निस्तारण न होने पर मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय दिया है. आयोग ने इस बात पर नाराजगी भी जताई है कि विक्रेता और निर्माता किसी ने भी इसे ठीक नहीं किया जो उचित नहीं है.

आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक, 31 मार्च 2022 को वाराणसी की फाईजा ने एक प्रतिष्ठित कंपनी का एसी खरीदा था, जिसकी कीमत 38000 रुपये थी. एसी खरीदने के कुछ दिन बाद ही उसमें खराबी आने लगी और कूलिंग नहीं हो रही थी. इसके लिए उपभोक्ता ने विक्रेता से शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे ठीक नहीं किया. इसके बाद उपभोक्ता की तरफ से आयोग में 21 मार्च 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई.

उन्होंने बताया कि आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विक्रेता और निर्माता द्वारा सेवा में कमी पाई गई. आयोग ने विक्रेता और निर्माता को संयुक्त रूप से एक का मूल्य 38 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है. 30 दिन के अंदर रुपये न देने पर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. 2 साल बाद इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ता को न्याय मिला.

आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेना ही चाहिए, उन्हें ठीक से समाधान करना जरूरी है. इस निर्णय से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वह प्रोत्साहित होंगे. यह निर्णय वाराणसी के जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम है और योगदान के लिये की रक्षा में आगे भी काम करेगा.

यह भी पढ़ें : कुछ दिनों में ही खराब हो गई नई टीवी, कंपनी ने नहीं कराया सही, आयोग ने ग्राहक के हित में सुनाया फैसला

यह भी पढ़ें : व्यापक विचार और सहमति के बाद लागू हो एक राष्ट्र, एक चुनाव कानून: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.