नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर के 10,000 से अधिक ट्रांसपोर्टरों ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ावा देना है. अवैध माल ढुलाई, बिना बिल या ई-वे बिल की बुकिंग और टैक्स चोरी जैसे मामलों को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में खुद ट्रांसपोर्टर ट्रक को जीएसटी विभाग या पुलिस के हवाले करेंगे. ये फैसला हाल ही में दिल्ली में आयोजित ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की बैठक में लिया गया है.
ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर कहना है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की विशेष टीमें बनाई जाएंगी, जो मालवाहक वाहनों की औचक जांच करेंगी. इस दौरान यदि किसी भी ट्रक में बिना बिल का माल, प्रतिबंधित सामान (जैसे पान मसाला, गुटका, स्क्रैप, नकली विदेशी सिगरेट आदि) या जीएसटी चोरी का मामला पाया जाता है, तो उस ट्रक को सीधे जीएसटी विभाग या पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा.
सवारी बसों पर भी कड़ी निगरानी: मालवाहक ट्रकों ही नहीं, दिल्ली आने-जाने वाली सभी सवारी बसों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, यदि किसी बस द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए कोई अवैध गतिविधि की जाती है, तो उसकी सूचना संबंधित विभागों को तुरंत दी जाएगी. ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में छुपे अवैध कारोबार को समाप्त कर जिम्मेदार संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल की गई है.

ईमानदार व्यापारियों को मिलेगा समर्थन: ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि ये पहल उन ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत होगी, जो कानून का पालन करते हुए ईमानदारी से व्यवसाय कर रहे हैं. अब ऐसे लोगों को न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित व संगठित व्यापारिक माहौल भी मिलेगा. ट्रांसपोर्टरों की ये पहल न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम है बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन की भी शुरुआत है. ये पूरे क्षेत्र को जिम्मेदार व्यापार की ओर लेकर जाएगा.
हरियाणा में ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न पर की शिकायतः अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने ये भी बताया कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग के आयुक्त से मुलाकात कर ट्रांसपोर्टरों को हो रही परेशानियों की शिकायत की. बताया कि मामूली त्रुटियों, जैसे इनवॉइस में स्पेलिंग या वाहन कोड की गलतियों पर ट्रकों को अनावश्यक रूप से रोका जाता है. बिना दस्तावेज जांच के गाड़ियां को जब्त कर लिया जाता है. इस पर आयुक्त ने इंफोर्समेंट विंग को निर्देश दिए कि जब दस्तावेज़ व टैक्स सही हों तो गाड़ियों को न रोका जाए. साथ ही ये भी कहा गया कि हरियाणा राज्य से संबंधित न होने वाले मालवाहक वाहनों को भी अनावश्यक तंग न करें. अवैध गतिविधियों में संलिप्त गुटखा, नकली सिगरेट व अन्य प्रतिबंधित माल ढोने वालों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए.
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