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दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी मनोरंजन डी की जमानत का किया विरोध, 25 को अगली सुनवाई - PARLIAMENT SECURITY BREACH CASE

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

Parliament Security Breach Case
संसद की सुरक्षा में चूक का मामला (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

Parliament Security Breach Case
पटियाला हाउस कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से पेश वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करने का आदेश दिया. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

ये भी पढ़ें- संसद सुरक्षा में चूक के आरोपियों की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपी मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है.

Parliament Security Breach Case
पटियाला हाउस कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)

सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से पेश वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करने का आदेश दिया. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

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