नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक चुनाव की कोई घोषणा न करें. मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने साकेत कोर्ट ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज मधु जैन को निर्देश दिया कि वो चुनाव से संबंधित शिकायत पर 1 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें.
याचिका चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने दायर की है. याचिका में चुनाव रद्द करने को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ऐसा कुप्रबंधन की वजह से हुआ. याचिका में साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हाईकोर्ट के किसी पूर्व जज की निगरानी में कराने का आदेश देने की मांग की गई है. दरअसल, साकेत कोर्ट में 21 मार्च को मतदान के दौरान वकीलों ने निर्वाची अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बैलट बॉक्स तोड़ दिया था, जिसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया गया था. यही हाल कड़कड़डूमा कोर्ट का भी रहा. वहां भी निर्वाची अधिकारी पर पक्षपात का आरोप लगने क बाद कुछ वकील ईवीएम लेकर भागे. इसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया गया.
वीडियो फुटेज तलब करने का आदेश: बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में बार एसोसिएशन का चुनाव 21 मार्च को आयोजित किया गया था. इन चुनावों में धांधली, अव्यवस्था और बदइंतजामी की शिकायतें मिली थीं. वहीं पटियाला हाउस कोर्ट और राऊज एवेन्यू कोर्ट में धांधली की शिकायतें मिली थी. हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट में हुए मतदान के दौरान के सभी दस्तावेज और वीडियो फुटेज तलब करने का आदेश दिया है.
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