दिल्ली सरकार ने बकरीद पर गाय और ऊँट की कुर्बानी पर रोक के लिए जारी की एडवाजारी, जानें क्या दिए गए निर्देश
बकरीद पर दिल्ली में गाय और ऊँट की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है. वहीं सरकार की तरफ से कई निर्देश दिए गए हैं.

Published : June 6, 2025 at 8:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने बकरीद के मौके पर गाय और ऊँट समेत अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसमें प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. बकरीद पर कानूनी और स्वच्छ तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही होनी चाहिए.
एडवाइजरी में बकरीद पर सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देने, इसकी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगाई गई है. विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकार के रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक अभिन्न हिस्सा है. हम त्योहार के उत्सव के दौरान किसी भी अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे. एडवाइजरी का सख्ती से पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
3बकरीद पर दिल्ली सरकार की विशेष एडवाइज़री :
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 5, 2025
1. गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं , इसे अपराध माना जाएगा
2. केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी ग़ैर क़ानूनी
3. सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं
4. पुलिस को अवैध… pic.twitter.com/tOVnh9AYsX
यह एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त (विकास), डीएम, डीसीपी, आयुक्त (एमसीडी) और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है. उन्हें निर्देश दिया गया है कि बकरीद के दौरान पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. दिल्ली सरकार ने नागरिकों से इस एडवाइजरी का पालन करने और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि उत्सव शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाया जा सके.

