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DCW भर्ती मामला: स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज केस में वित्त विभाग के अधिकारी ने दर्ज कराया बयान - DCW RECRUITMENT CASE

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में वित्त विभाग के अधिकारी ने बयान दर्ज कराया.

DCW भर्ती मामला
DCW भर्ती मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों से जुड़े मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के अधिकारी मनोज कुमार के बयान दर्ज किए गए. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला:

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला:

बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया. शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे. एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था. इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

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