नई दिल्लीः उत्तरी दिल्ली की वजीराबाद से हिरणकी चेक पोस्ट तक यमुना पुस्ते पर दिन ढलते ही अंधकार छा जाता है, जिसके चलते सड़क पर फैल रहे अतिक्रमण की वजह से सड़क हादसों के लगातार बढ़ रहे आंकड़े को देखते हुए हमारी टीम ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया. इसका एक बड़ा असर हुआ. सड़क सम्बंधित समसयाओ को देखते हुए अधिवक्ता आशु बिधूड़ी की याचिका पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा. वहीं हाई कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए फ्लड विभाग, नगर निगम और दिल्ली पुलिस को 8 हफ्ते के भीतर यमुना पुस्ते पर आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए.
दिल्ली में डार्क स्पॉट खत्म करने की बात शासन प्रशासन और दिल्ली सरकार करती रही है लेकिन दिल्ली के वजीराबाद से हिरणकी चेक पोस्ट तक यमुना पुस्ते बांध पर दिन ढलते ही अंधकार पसर जाता है, जिसके चलते रास्ते में रात के समय सड़क पर रखे कूड़ेदान, यमुना पुस्ते के बीच में बड़े-बड़े पेड़ और सड़क पर घूमते आवारा पशु व पुस्ते पर अवैध पार्किंग के चलते आए दिन रात के अंधेरे में सड़क हादसे हो रहे थे, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई.
बता दें कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए वजीराबाद निवासी हबीब अहमद, कासिफ कुरैशी समेत जगतपुर RWA विनोद कुमार और बुराड़ी से कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने लगातार आवाज उठाई. आखिरकार यह मामला अधिवक्ता आशु बिधूड़ी के मध्य से हाई कोर्ट पहुंचा. जहां पर पहले ही सुनवाई में हाईकोर्ट कोर्ट के जज सचिन दत्ता ने याचिका कर्ता द्वारा बनाई गई पार्टी दिल्ली सरकार के फ्लड विभाग, नगर निगम के कमिश्नर व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए 8 हफ्ते के भीतर वज़ीराबाद से हिरणकी पुस्ता बांध तक बन्द पोल LED चालू करने का आदेश दिया.
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