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हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक बढ़ा, शर्त पूरा करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा - HARYANA OUTSOURCING POLICY PART 2

हरियाणा आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने अनुबंध अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है.

Haryana Outsourcing Policy Part 2
सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2025 at 7:15 PM IST

2 Min Read

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है. लेकिन इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी ज्ञापन पत्र में वर्णित शर्तें पूरी होनी चाहिए. मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय संबंधी पत्र जारी किया गया है.

पहले मार्च तक बढ़ाई थी अनुबंध अवधि: गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 (तीन महीने) तक बढ़ाने का फैसला लिया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त और योजना विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया था. यह कदम राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को राहत प्रदान करने और नई नीति आने तक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

अधिनियम 2024 में संशोधन अधिसूचित किया: वहीं, इस बीच हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024" में संशोधन को अधिसूचित किया गया है और इसके नियमों का प्रारूपण अंतिम चरण में है. यह खबर उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों से संबंधित है, जो एचकेआरएनएल के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं.

सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी सुरक्षित: गौरतलब है कि प्रदेश सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) में पोर्ट नहीं होने वाले पांच साल पुराने अस्थायी यानी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक सुरक्षित कर चुकी है. प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर चुकी है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है. सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत पांच साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

ये भी पढ़ेंः क्या सच में खाली होगा कैथल का पोलड़ गांव? रातों-रात पाक से आकर बसे थे लोग, ग्रामीणों के समर्थन में उतरे विधायक - KAITHAL POLAD VILLAGE VACATE NOTICE

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों आदि द्वारा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के भाग-2 के अंतर्गत नियोजित कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को एकमुश्त आधार पर 30 जून 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है. लेकिन इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी ज्ञापन पत्र में वर्णित शर्तें पूरी होनी चाहिए. मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय संबंधी पत्र जारी किया गया है.

पहले मार्च तक बढ़ाई थी अनुबंध अवधि: गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने 28 फरवरी 2025 को जारी निर्देशों के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियोजित भाग-2 कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 (तीन महीने) तक बढ़ाने का फैसला लिया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त और योजना विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया गया था. यह कदम राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारियों को राहत प्रदान करने और नई नीति आने तक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.

अधिनियम 2024 में संशोधन अधिसूचित किया: वहीं, इस बीच हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 2024" में संशोधन को अधिसूचित किया गया है और इसके नियमों का प्रारूपण अंतिम चरण में है. यह खबर उन हजारों अनुबंध कर्मचारियों से संबंधित है, जो एचकेआरएनएल के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं.

सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी सुरक्षित: गौरतलब है कि प्रदेश सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) में पोर्ट नहीं होने वाले पांच साल पुराने अस्थायी यानी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक सुरक्षित कर चुकी है. प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए विधेयक पास कर चुकी है, जिससे संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है. सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत पांच साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

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