एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीजे ने शुरू की सुनवाई
राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है.

Published : December 6, 2024 at 9:14 PM IST
जयपुर : प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सीजे एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मामले में राज्य सरकार की रिवीजन याचिका और पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित अन्रू की पांच याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाले अशोक पाठक के अधिवक्ता सारांश खंडेलवाल को कहा कि वह तीन सप्ताह में इस मामले में इंटरवीनर बनने के संबंध में प्रार्थना पत्र दायर करें. वहीं, मामले के अन्य पक्षकार इस प्रार्थना पत्र पर इसके तीन सप्ताह में अपना जवाब पेश करें. अदालत ने मामले में अब जनवरी, 2025 के अंतिम सप्ताह में सुनवाई तय की है.
इसे भी पढ़ें - 18 माह की उम्र में हुई शिक्षक पिता की मौत, वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की एसएलपी पर एकल पट्टा मामले में 5 नवंबर, 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के 15 नवंबर, 2022 व 17 जनवरी, 2023 के उन आदेशों को रद्द कर दिया था, जिनमें पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने के साथ ही पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित जेडीए के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दे दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समीक्षा के लिए वापस राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे को भिजवाते हुए उन्हें कहा था कि वे इसमें नए सिरे से सुनवाई कर छह महीने में फैसला दें. साथ ही राज्य सरकार को भी कहा था कि वह मामले में हाईकोर्ट को सहयोग करे. इसके अलावा अदालत ने एसएलपी करने वाले अशोक पाठक को इंटरवीनर बनाने के संबंध में हाईकोर्ट को निर्णय करने को कहा था.

