शिमला: चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में CBI ने दिल्ली में FIR कर दी है. हाईकोर्ट के आदेशों पर अब यह मामला न्यू शिमला पुलिस थाना से CBI दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है. CBI ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.
बता दें कि BNS की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने पर लगती है. इसमें यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और जो कोई भी उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है.
BNS की धारा 3(5) में उन मामलों में लागू होती है, जहां एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाता है. यह प्रावधान बताता है कि ऐसे अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जैसे कि उन्होंने इसे अकेले किया हो.

बता दें कि न्यू शिमला थाना में 19 मार्च को विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. इसकी जांच शिमला पुलिस की एसआईटी कर रही थी, लेकिन मृतक के परिजनों को पुलिस जांच पर भरोसा नहीं था. इसके बाद किरण नेगी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका डालकर इस केस की जांच CBI को देने की अपील की.
हाईकोर्ट ने 23 मई को दिए आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 23 मई को यह केस CBI को सौंपने के आदेश दिए. जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अपने आदेशों में कहा कि इस केस की जांच करने वाली एसआईटी में हिमाचल कैडर के पुलिस ऑफिसर नहीं होंगे. यही वजह रही कि इस मामले की FIR चंडीगढ़ नहीं, बल्कि दिल्ली में की गई. क्योंकि चंडीगढ़ में CBI ऑफिस में हिमाचल कैडर के ऑफिसर हैं.
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