भिवानी: हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार की 11 जून 2019 को जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक व अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 अंक दिए जा रहे थे. कोर्ट ने इस अधिसूचना को संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ माना है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भिवानी में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक माने जाने के बाद भी किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा.
'किसी भी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी': दरअसल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था और उन्हें रोजगार समाप्त होने का डर सताने लगा था. जिस पर रामचंद्र जांगड़ा ने उनके डर को खत्म करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी. जांगड़ा ने कहा कि नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी रूप में रखा जाएगा, तथा उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा.
दीपेंद्र हुड्डा पर कसा तंज: इसके अलावा, राज्यसभा सांसद जांगड़ा ने कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के साथ पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार को लेकर इसे अशोभनीय बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार पार्षद प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए था. सभी सरकारी बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अपनी पत्नी के प्रतिनिधि के तौर पर न आकर खुद उपस्थित होना चाहिए. वहीं, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा उपायुक्त को प्रोटोकॉल मामले में धमकाए जाने को लेकर कहा कि यह दीपेंद्र हुड्डा की बौखलाहट है. अधिकारियों के प्रति ऐसा व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए.
अहिल्याबाई होलकर जयंती: गौरतलब है कि रामचंद्र जांगड़ा भिवानी के पंचायत भवन में अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई होल्कर महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण रही है. वे कम आयु में विधवा हुई. बावजूद इसके उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया. उन्होंने अपने कार्यकाल में दबे-कुचले लोगों के लिए काफी कार्य किया. काशी विश्वनाथ मंदिर व सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने कार्यकाल में किया. किसी भी परिस्थिति में घबराए बगैर संघर्ष करने की सीख देवी अहिल्याबाई के जीवन आदर्शों से मिलती है.
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