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बिलासपुर हाई कोर्ट से गुमटी और ठेले वालों को बड़ी राहत, छोटे दुकानदारों को हटाने पर रोक - COURT DECISION IN FAVOR OF VENDORS

कोर्ट ने कहा कि ''नगर पालिका को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है''.

COURT DECISION IN FAVOR OF VENDORS
छोटे दुकानदारों को हटाने पर रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 10, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर गुमटी और ठेला लगाने वालों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तखतपुर नगर पालिका की ओर से रेलवे की जमीन से गुमटी और ठेला लगाकर वर्षों से गुजर बसर कर रहे छोटे व्यवसायियों को हटाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका को रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है.

बिलासपुर हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत: दरअसल, तखतपुर नगर के मंडी चौक इलाके में स्थित रेलवे भूमि जिसका खसरा नं. 429/1, रकबा 23.41 एकड़ पर पिछले तीन दशकों से गरीब छोटे व्यवसायी ठेला गुमटी में दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं. इन दुकानदारों को रेलवे विभाग ने कभी हटाने की पहल नहीं की. लेकिन हाल ही में नगर पालिका तखतपुर की ओर से इनको नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई.

नाराज दुकानदारों ने लगाई रिट याचिका: नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज होकर सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा, अजमेर शाह समेत अन्य व्यवसायियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाई. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य शासन के अधिकारी अथवा नगर पालिका को रेलवे की जमीन से किसी का कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है.

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बिलासपुर हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत: दरअसल, तखतपुर नगर के मंडी चौक इलाके में स्थित रेलवे भूमि जिसका खसरा नं. 429/1, रकबा 23.41 एकड़ पर पिछले तीन दशकों से गरीब छोटे व्यवसायी ठेला गुमटी में दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं. इन दुकानदारों को रेलवे विभाग ने कभी हटाने की पहल नहीं की. लेकिन हाल ही में नगर पालिका तखतपुर की ओर से इनको नोटिस जारी कर भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की गई.

नाराज दुकानदारों ने लगाई रिट याचिका: नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज होकर सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा, अजमेर शाह समेत अन्य व्यवसायियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका लगाई. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य शासन के अधिकारी अथवा नगर पालिका को रेलवे की जमीन से किसी का कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है.

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