पटना : शिक्षकों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत शिक्षा विभाग ने आज सोमवार को 10225 शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची को जारी किया है. इसमें सर्वाधिक स्थानांतरण उन महिला शिक्षिकाओं के हुए हैं जो पति के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन की हुई थी. शिक्षा विभाग ने इससे पहले असाध्य रोग के आधार पर 220 शिक्षकों का स्थानांतरण किया था. लेकिन इस बार विशेष समस्या ग्रसित होने के सभी क्षेत्र प्रकार के आधार पर स्थानांतरण किए गए हैं.
10225 शिक्षकों का हुआ ट्रांसफर : शिक्षा विभाग ने इस बार पूर्व के स्थाई शिक्षक, बीपीएससी प्रथम और दूसरे चरण में चयनित शिक्षक और सक्षमता उत्तीर्ण होकर विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन पर विचार करते हुए उनका स्थानांतरण किया है. स्थानीय निकाय वाले शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं किया गया है.
सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु दिनांक 24.03.2025 को आयोजित विभानीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही - #BiharEducationDepthttps://t.co/l1k1rOMtVh
— Education Department, Bihar (@BiharEducation_) March 24, 2025
असाध्य रोग पर विशेष ध्यान : शिक्षकों के स्थानांतरण में असाध्य रोग के आधार पर कुल 226 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें 113 पुरुष शिक्षक और 113 महिला शिक्षिका हैं. गंभीर रुग्णता के आधार पर 495 पुरुष शिक्षक और 442 महिला शिक्षकों को मिलकर कुल 947 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं.
पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर : इसी प्रकार दिव्यांगता के आधार पर कुल 2685 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए हैं. जिसमें 2065 पुरुष शिक्षक और 620 महिला शिक्षिका हैं. बच्चे, स्वयं, पति अथवा पत्नी के ऑटिज्म और मानसिक दिव्यांगता के आधार पर कुल 573 स्थानांतरण हुए हैं. जिसमें 280 पुरुष शिक्षक और 293 महिला शिक्षिका हैं. विधवा एवं परित्यक्ता के आधार पर कुल 516 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है. सर्वाधिक स्थानांतरण पति के पदस्थापन के आधार पर 5288 महिला शिक्षिकाओं का हुआ है.

'स्थानांतरण में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं' : प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने स्पष्ट किया है कि, इन सभी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा. यह शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण है इसलिए स्थानांतरण में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. इसके अलावा भविष्य में शिक्षक छात्र के अनुपात में संतुलन होने पर इन शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण भी हो सकता है.
''इसमें स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदन पर विचार किया गया है. यदि किसी त्रुटि वस किसी स्थानीय निकाय के शिक्षक का स्थानांतरण हो गया होगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे देखेंगे और स्थानांतरण को निरस्त करेंगे. ऐसे शिक्षकों का सक्षमता पास करने के बाद ही स्थानांतरण पर विचार होगा.''- साहिला, प्राथमिक शिक्षा निदेशक
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