भोपाल: लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब नया वक्फ कानून बन गया है. जिसके बाद से लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस कानून को अपने राज्य में नहीं लागू करने की बात कह रही हैं. वहीं, मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद ने इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वह लगातार वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं. भोपाल में जनता के साथ कानून के बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में कानून रद्द होगा?
भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "हमारे वकील नरेंद्र मिश्रा बहुत ही काबिल हैं. मुझे उम्मीद है कि वह निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तथ्यों के साथ याचिका लगाई है. पूरी ताकत के साथ हमारे वकील केस लड़ेंगे. हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और यह कानून रद्द होगा."
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आरिफ मसूद ने नए वक्फ कानून में कमियां बताते हुए कहा कि "एक सेंट्रल वक्फ होता है, उसमें 22 मेंबर होते हैं. अब नए वक्फ कानून में 12 नॉन मुस्लिम को शामिल किया गया है. पहले ही जब इसमें 12 नॉन मुस्लिम कर दिए, तो यहीं इंसाफ खत्म हो गया. वक्फ कानून के अन्य बदलावों को लेकर याचिका लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है."