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अशोकनगर में गेहूं घोटाला, शक न हो इसलिए अन्नदूत योजना के ट्रकों से परिवहन - ASHOKNAGAR WHEAT SCAM

अशोकनगर जिले के चंदेरी में गेहूं घोटाला करने वाले सहकारी समिति प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर.

Ashoknagar Wheat scam
अशोकनगर में 5 लाख का गेहूं घोटाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2025 at 11:29 AM IST

2 Min Read

अशोकनगर : अशोकनगर जिले के चंदेरी के बड़ेरा गांव में अन्नदूत योजना के वाहनों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं घोटाला का खुलासा हुआ है. जिला प्रशासन की ओर से घाटाले में शामिल 5 लोगों के खिलाफ चंदेरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ग्रामीणों ने की थी जिला प्रशासन से शिकायत

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी. दो ट्रकों में लदे 200 क्विंटल गेहूं को जब्त किया गया. इसकी कीमत 5 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई. मामले के अनुसार पीडीएस के गेहूं की कालाबाजारी का शक होने पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की. शनिवार दिनभर चली जांच में साफ हो गया कि गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीदी में घोटाला किया गया है. गेहूं खरीदी केंद्र तक पहुंचे बिना ही कागजों में खरीदी दर्ज कर ली गई.

Ashoknagar Wheat scam
सहकारी समिति प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर. (ETV BHARAT)

खरीद केंद्र तक नहीं पहुंचा गेहूं

बिना एफएक्यू जांच के गेहूं सीधे घरों से सरकारी खरीद केंद्र के बोरों में भरकर ले जाया गया. इनकी ढुलाई के लिए अन्नदूत योजना के वाहनों का इस्तेमाल किया गया. ये वाहन पीडीएस की दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए होते हैं. ग्रामीणों को शक हुआ तो इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी वायरल किया. इसके बाद प्रशासन की टीम ने छापा मारा. शनिवार को खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी इसरार खान, प्रभारी एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने आरोपियों से पूछताछ की.

दस्तावेजों में हेरफेर कर किया घोटाला

आरोपियों ने कूटरचना कर 200 क्विंटल गेहूं बेच दिया. इस मामले में चंदेरी तहसील के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप है कि समिति प्रबंधक प्रमोद कोली, ग्राम डोंगर के निवासी ओमकार लोधी और अरविंद लोधी, ग्राम मीठाखेड़ा के अन्नदूत वाहन चालक चालीराजा यादव और हरिराम यादव ने मिलकर गेहूं की हेराफेरी की. इन सभी ने मिलकर सहकारी समिति के गेहूं की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा किया. इस मामले में चंदेरी टीआई ने मनीष सिंह जादौन ने बताया "मामले की उप निरीक्षक नीलम सिंह यादव कर रहे हैं. आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 और 250/25, 3/7 के तहत केस दर्ज किया गया है."

अशोकनगर : अशोकनगर जिले के चंदेरी के बड़ेरा गांव में अन्नदूत योजना के वाहनों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं घोटाला का खुलासा हुआ है. जिला प्रशासन की ओर से घाटाले में शामिल 5 लोगों के खिलाफ चंदेरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

ग्रामीणों ने की थी जिला प्रशासन से शिकायत

गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी. दो ट्रकों में लदे 200 क्विंटल गेहूं को जब्त किया गया. इसकी कीमत 5 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई. मामले के अनुसार पीडीएस के गेहूं की कालाबाजारी का शक होने पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की. शनिवार दिनभर चली जांच में साफ हो गया कि गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीदी में घोटाला किया गया है. गेहूं खरीदी केंद्र तक पहुंचे बिना ही कागजों में खरीदी दर्ज कर ली गई.

Ashoknagar Wheat scam
सहकारी समिति प्रबंधक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर. (ETV BHARAT)

खरीद केंद्र तक नहीं पहुंचा गेहूं

बिना एफएक्यू जांच के गेहूं सीधे घरों से सरकारी खरीद केंद्र के बोरों में भरकर ले जाया गया. इनकी ढुलाई के लिए अन्नदूत योजना के वाहनों का इस्तेमाल किया गया. ये वाहन पीडीएस की दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचाने के लिए होते हैं. ग्रामीणों को शक हुआ तो इसकी शिकायत कलेक्टर से की गई. ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी वायरल किया. इसके बाद प्रशासन की टीम ने छापा मारा. शनिवार को खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी इसरार खान, प्रभारी एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने आरोपियों से पूछताछ की.

दस्तावेजों में हेरफेर कर किया घोटाला

आरोपियों ने कूटरचना कर 200 क्विंटल गेहूं बेच दिया. इस मामले में चंदेरी तहसील के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संजीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप है कि समिति प्रबंधक प्रमोद कोली, ग्राम डोंगर के निवासी ओमकार लोधी और अरविंद लोधी, ग्राम मीठाखेड़ा के अन्नदूत वाहन चालक चालीराजा यादव और हरिराम यादव ने मिलकर गेहूं की हेराफेरी की. इन सभी ने मिलकर सहकारी समिति के गेहूं की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा किया. इस मामले में चंदेरी टीआई ने मनीष सिंह जादौन ने बताया "मामले की उप निरीक्षक नीलम सिंह यादव कर रहे हैं. आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 और 250/25, 3/7 के तहत केस दर्ज किया गया है."

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