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एपीओ के रिक्त पद भरने पर एक माह में निर्णय ले सरकार: High Court - ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रदेश में खाली पदों के मद्देनजर लिया फैसला.

allahabad high court said government should take decision a month filling vacant apo posts .
हाईकोर्ट का आदेश. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2025 at 11:11 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों (सहायक अभियोजन अधिकारी) की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही रिक्त पदों को‌ 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 2024 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका में एपीओ के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 मई 2024 को कार्यवाही का आदेश दिया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई और वह फाइनल हो गया.

प्रदेश सरकार के सचिव ने बताया कि शासन अपने आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है जिसके लिए समय दिया जाए. इस पर कोर्ट ने एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को प्रदेश में अपर लोक अभियोजकों (सहायक अभियोजन अधिकारी) की कमी को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही एक माह में पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही रिक्त पदों को‌ 2022 की भर्ती से न भरने के 25 जुलाई 2024 के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने विकास सिंह व 33 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका में एपीओ के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने 23 मई 2024 को कार्यवाही का आदेश दिया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई और वह फाइनल हो गया.

प्रदेश सरकार के सचिव ने बताया कि शासन अपने आदेश पर पुनर्विचार करने जा रहा है जिसके लिए समय दिया जाए. इस पर कोर्ट ने एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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