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40 साल पुराना प्रयागराज का स्टांप रजिस्ट्री दफ्तर लखनऊ शिफ्ट करने पर रोक, कर्मचारियों को राहत - REGISTRY OFFICE PRAYAGRAJ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत लगाई रोक, दफ्तर शिफ्ट करने के आदेश को दी गई थी चुनौती.

allahabad high court order stays transfer of registry office from prayagraj to lucknow.
प्रयागराज के रजिस्ट्री ऑफिस को लखनऊ ट्रांसफर करने पर रोक. (photo credit: etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2025 at 6:46 AM IST

Updated : April 3, 2025 at 6:56 AM IST

2 Min Read

प्रयागराज: महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. शांति भूषण सिंह और सात अन्य ने याचिका दाखिल कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी. उत्तर प्रदेश स्टांप एंव निबंधन विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ (मुख्यालय अधिष्ठान) ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.

कब से संचालित है दफ्तरः प्रयागराज में सन 1985 से स्टांप व निबंधन विभाग राजस्व परिषद के प्रथम तल पर संचालित है. महानिरीक्षक निबंधन उप्र ने 17 व 18 दिसंबर 2024 को विभाग का प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया. इसका वहां के कर्मचारी और बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया.

आदेश को दी गई चुनौतीः आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिया गया. इस पर कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की. विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार को न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद महानिरीक्षक के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठी, अधिवक्ता करुणेश खरे व अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने कोर्ट के इस फैसले से खुशी जाहिर की है.

प्रयागराज: महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. शांति भूषण सिंह और सात अन्य ने याचिका दाखिल कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी. उत्तर प्रदेश स्टांप एंव निबंधन विभाग लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ (मुख्यालय अधिष्ठान) ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.

कब से संचालित है दफ्तरः प्रयागराज में सन 1985 से स्टांप व निबंधन विभाग राजस्व परिषद के प्रथम तल पर संचालित है. महानिरीक्षक निबंधन उप्र ने 17 व 18 दिसंबर 2024 को विभाग का प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया. इसका वहां के कर्मचारी और बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया.

आदेश को दी गई चुनौतीः आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिया गया. इस पर कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की. विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार को न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद महानिरीक्षक के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठी, अधिवक्ता करुणेश खरे व अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने कोर्ट के इस फैसले से खुशी जाहिर की है.

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Last Updated : April 3, 2025 at 6:56 AM IST
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