प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र) को महाकुंभ में हुई एक श्रद्धालु की मौत के संदर्भ में कोई अड़चन न होने पर 8 सप्ताह में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. याचिका में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिका के अनुसार रायसेन की गैरतगंज तहसील के जैतपुर गांव निवासी याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल पुत्र खुमान सिंह की महाकुंभ मेले में मृत्यु हो गई थी. याची ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रयागराज के कलेक्टर को आवेदन किया है.
अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र न जारी होने पर यह याचिका दायर की गई. कोर्ट के निर्देश पर याची ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पक्षकार बनाया और उसके बाद कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को कानून के अनुसार याची के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे के दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह याची को बताएं जो उसके बाद ऐसे दस्तावेज़ के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने कार्यवाही पूरी कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है.
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