ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 8 सप्ताह में जारी करें मृत्यु प्रमाण पत्र, MP के व्यक्ति की प्रयागराज महाकुंभ में हुई थी मौत - ALLAHABAD HIGH COURT

महिला ने डाक के जरिए प्रयागराज के कलेक्टर को भेजा था आवेदन, सुनवाई न होने पर ली कोर्ट की शरण.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में सुनाया फैसला.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला के पक्ष में सुनाया फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2025 at 11:32 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र) को महाकुंभ में हुई एक श्रद्धालु की मौत के संदर्भ में कोई अड़चन न होने पर 8 सप्ताह में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. याचिका में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका के अनुसार रायसेन की गैरतगंज तहसील के जैतपुर गांव निवासी याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल पुत्र खुमान सिंह की महाकुंभ मेले में मृत्यु हो गई थी. याची ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रयागराज के कलेक्टर को आवेदन किया है.

अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र न जारी होने पर यह याचिका दायर की गई. कोर्ट के निर्देश पर याची ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पक्षकार बनाया और उसके बाद कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को कानून के अनुसार याची के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे के दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह याची को बताएं जो उसके बाद ऐसे दस्तावेज़ के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने कार्यवाही पूरी कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव; बोले- मेरे पास न सांप मिला न मादक पदार्थ, FIR कराने वाले के दावों में सच्चाई नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र) को महाकुंभ में हुई एक श्रद्धालु की मौत के संदर्भ में कोई अड़चन न होने पर 8 सप्ताह में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी रामकली बाई की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया. याचिका में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका के अनुसार रायसेन की गैरतगंज तहसील के जैतपुर गांव निवासी याची के पति मोहन अहिरवार उर्फ मोहन लाल पुत्र खुमान सिंह की महाकुंभ मेले में मृत्यु हो गई थी. याची ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रयागराज के कलेक्टर को आवेदन किया है.

अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र न जारी होने पर यह याचिका दायर की गई. कोर्ट के निर्देश पर याची ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पक्षकार बनाया और उसके बाद कोर्ट ने जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को कानून के अनुसार याची के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे के दस्तावेज की आवश्यकता है तो वह याची को बताएं जो उसके बाद ऐसे दस्तावेज़ के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने कार्यवाही पूरी कर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट पहुंचे यूट्यूबर एल्विश यादव; बोले- मेरे पास न सांप मिला न मादक पदार्थ, FIR कराने वाले के दावों में सच्चाई नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.