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रेप पीड़िता ने खुद बुलाई मुसीबत, जो हुआ उसके लिए खुद भी जिम्मेदार: हाईकोर्ट - ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

कोर्ट ने टिप्पणी के साथ एमए की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर की, नोएडा का मामला.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2025 at 11:56 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक पीजी में रहने वाली छात्रा से रेप के आरोपी निश्चल चंदक की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है. कोर्ट ने जमानत अर्जी पर पारित आदेश में टिप्पणी की कि पूरे मामले को देखने से लगता है कि पीड़िता ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाई और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद भी जिम्मेदार है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निश्चल चंदक की जमानत अर्जी पर की है.

पीड़िता ने 23 सितंबर 2024 को गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 21 सितम्बर 2024 वह कुछ महिला मित्रों के साथ दिल्ली घूमने गई थी. वहां से सभी लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए. कुछ देर में उसकी महिला मित्रों के तीन पुरुष मित्र भी वहां आ गए. कुछ देर बाद आरोपी निश्चल चंदक भी वहां पहुंच गया. पीड़िता ने अपनी तहरीर में कहा कि रेस्टोरेंट में उसने काफी शराब पी ली थी और वह नशे में थी. वे लोग रात तीन बजे तक रेस्टोरेंट में रहे. एफआईआर के मुताबिक चंदक पीड़िता पर अपने घर चलने के लिए दबाव डाल रहा था. कुछ देर बाद वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई. चंदक ने कैब बुलाई लेकिन वह उसे अपने घर ले जाने की बजाय गुरुग्राम स्थित एक फ्लैट में ले गया जहां उसने दो बार पीड़िता से रेप किया.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस बात में विवाद नहीं है कि पीड़िता एमए की छात्रा है इसलिए वह नैतिकता और अपने कार्य का महत्व समझने में सक्षम थी. जैसा कि उसने खुद एफआईआर में कहा है ऐसे में इस न्यायालय की राय है कि यदि पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत को निमंत्रण दिया और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद भी जिम्मेदार थी. पीड़िता ने अपने बयान में भी यही बात कही है. मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यौन हमले पर कोई ओपिनियन नहीं दी है. इसी के साथ कोर्ट ने शर्तों के साथ निश्चल चंदक की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है.

यह भी पढ़ें : माता-पिता बिना शादी के भी साथ रहने के हकदार, HC ने बच्ची की याचिका पर सुरक्षा देने का दिया निर्देश - ALLAHABAD HIGH COURT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक पीजी में रहने वाली छात्रा से रेप के आरोपी निश्चल चंदक की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है. कोर्ट ने जमानत अर्जी पर पारित आदेश में टिप्पणी की कि पूरे मामले को देखने से लगता है कि पीड़िता ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाई और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद भी जिम्मेदार है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निश्चल चंदक की जमानत अर्जी पर की है.

पीड़िता ने 23 सितंबर 2024 को गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 21 सितम्बर 2024 वह कुछ महिला मित्रों के साथ दिल्ली घूमने गई थी. वहां से सभी लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए. कुछ देर में उसकी महिला मित्रों के तीन पुरुष मित्र भी वहां आ गए. कुछ देर बाद आरोपी निश्चल चंदक भी वहां पहुंच गया. पीड़िता ने अपनी तहरीर में कहा कि रेस्टोरेंट में उसने काफी शराब पी ली थी और वह नशे में थी. वे लोग रात तीन बजे तक रेस्टोरेंट में रहे. एफआईआर के मुताबिक चंदक पीड़िता पर अपने घर चलने के लिए दबाव डाल रहा था. कुछ देर बाद वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई. चंदक ने कैब बुलाई लेकिन वह उसे अपने घर ले जाने की बजाय गुरुग्राम स्थित एक फ्लैट में ले गया जहां उसने दो बार पीड़िता से रेप किया.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि इस बात में विवाद नहीं है कि पीड़िता एमए की छात्रा है इसलिए वह नैतिकता और अपने कार्य का महत्व समझने में सक्षम थी. जैसा कि उसने खुद एफआईआर में कहा है ऐसे में इस न्यायालय की राय है कि यदि पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत को निमंत्रण दिया और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह खुद भी जिम्मेदार थी. पीड़िता ने अपने बयान में भी यही बात कही है. मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने यौन हमले पर कोई ओपिनियन नहीं दी है. इसी के साथ कोर्ट ने शर्तों के साथ निश्चल चंदक की ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है.

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