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चंडीगढ़ प्रशासन की घोषणा, गुड फ्राइडे पर सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, बैंक खुले रहेंगे - HOLIDAY ON GOOD FRIDAY

गुड फ्राइडे के अवसर पर चंडीगढ़ के सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.

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गुड फ्राइडे पर सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद (File Photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2025 at 8:47 PM IST

1 Min Read

चंडीगढ़: शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर चंडीगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे. जबकि सरकारी और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे. शहरवासियों की ओर से लगातार गुड फ्राइडे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से सवाल किया जा रहा था कि क्या 18 अप्रैल को सरकारी छुट्टी होगी. जिस पर निर्णय लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ये घोषणा की है.

बुद्ध पूर्णिमा को भी रहेगी छुट्टी : प्रशासन ने अपनी पूर्व अधिसूचना संख्या 6/1/1-आईएच(आई)-2024/18285-92 दिनांक 27 दिसंबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए घोषणा की है कि गुड फ्राइडे (18 अप्रैल) और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) को चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहले की अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक अवकाश होंगे.

सभी बैंक खुले रहेंगे : इसके अलावा चंडीगढ़ के सरकारी व निजी बैंक पूर्ण तौर पर खुले रहेंगे. यहां तक की लोग बैंक में अपना काम भी करवा पाएंगे. हालांकि, इनमें से कोई भी सार्वजनिक अवकाश धारा 25 के अंतर्गत में नहीं आएगा.

चंडीगढ़: शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवसर पर चंडीगढ़ के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे. जबकि सरकारी और प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे. शहरवासियों की ओर से लगातार गुड फ्राइडे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से सवाल किया जा रहा था कि क्या 18 अप्रैल को सरकारी छुट्टी होगी. जिस पर निर्णय लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने ये घोषणा की है.

बुद्ध पूर्णिमा को भी रहेगी छुट्टी : प्रशासन ने अपनी पूर्व अधिसूचना संख्या 6/1/1-आईएच(आई)-2024/18285-92 दिनांक 27 दिसंबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए घोषणा की है कि गुड फ्राइडे (18 अप्रैल) और बुद्ध पूर्णिमा (12 मई) को चंडीगढ़ प्रशासन के तहत सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहले की अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक अवकाश होंगे.

सभी बैंक खुले रहेंगे : इसके अलावा चंडीगढ़ के सरकारी व निजी बैंक पूर्ण तौर पर खुले रहेंगे. यहां तक की लोग बैंक में अपना काम भी करवा पाएंगे. हालांकि, इनमें से कोई भी सार्वजनिक अवकाश धारा 25 के अंतर्गत में नहीं आएगा.

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