बिलासपुर : फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली पत्नी की अपील हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. पति ने पत्नी पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता,परित्याग समेत अफेयर के आरोप लगाए थे.जिस पर फैमिली कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दी थी. इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में तलाक के खिलाफ अपील की.जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपील खारिज कर दी.
क्या है पूरा मामला : ये पूरा मामला जशपुर का है.जहां एक शख्स की शादी 25 अप्रैल 2008 में हुई.लेकिन शादी के एक साल बाद ही पत्नी पति के साथ गलत व्यवहार करने लगी.पति का आरोप है कि पत्नी दो बच्चे होने के बाद भी गलत हरकत कर रही थी. पति की माने तो शादी के बाद वो घर के काम छोड़कर सोशल मीडिया पर अश्लील चैट किया करती थी.जिसे कई बार पति ने पकड़ा और समझाया.यही नहीं जब पति पत्नी बच्चों के साथ दिसंबर 2017 में मैहर घूमने गए तो वहां पत्नी ने अपने ब्वॉयफ्रेंड को बुलाया और भाग गई.पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की.इसके बाद 2 जनवरी को पत्नी को उसके पुरुष मित्र के घर से बरामद किया गया.
पत्नी को मायके भेजा : इस घटना के बाद पत्नी को पति ने मायके भेज दिया.मार्च में फिर से पति ने पत्नी को समझाकर घर लाया.लेकिन पत्नी का व्यवहार नहीं बदला.पत्नी के अश्लील व्यवहार के कारण पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी. मामले की सुनवाई के दौरान पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और उल्टा पति और उसके माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए. पत्नी ने आरोप लगाए कि 12 नवंबर 2018 को पति ने बेटी के साथ भी गलत हरकत की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट पत्थलगांव थाने में दर्ज कराई गई. तलाक के लिए पत्नी ने 1.5 करोड़ रुपए दहेज की वापसी, 50 लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा, सोने-चांदी के आभूषण, बच्चों की शिक्षा और भरण-पोषण का खर्च की मांग की.वहीं पति ने पत्नी के इलाज से जुड़े दस्तावेज पेश किए. जिस पर कोर्ट ने पति पत्नी का संबंध विच्छेद कर दिया. इस फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी.जिसे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया.
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