नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खण्डपीठ ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये के दो व्यक्तिगत जमानती पेश करने के आधार पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत आदेश में कहा कि आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करे.
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को जमानत: मामले के अनुसार सेशन/स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट हल्द्वानी ने आरोपी को नाबालिग के साथ दुराचार और उसे जान से मारने की धमकी के मामले में आईपीसी की धारा 363, 366, 506 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संगरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के तहत 17 जनवरी 2023 को 20 साल की सजा के साथ साथ 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. साथ में कोर्ट ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा की ओर से देने को कहा था.
ये था पूरा मामला: मामले के अनुसार पीड़िता की मां ने 31 मई 2019 को चोरगलिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 मई को उसकी आठवीं में पढ़ने वाली बेटी अपनी एक सहेली और दो चचेरे भाइयों के साथ एक समारोह में गई हुई थी. आते वक्त उन्हें आरोपी मिला. उसने उनसे कहा कि वह उन्हें घर छोड़ देगा. बाकियों को उसने उनके घर पर छोड़ दिया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने साथ कार में बैठाकर ले गया.
इसके बाद उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की तरफ से कहा गया कि अभियोजन पक्ष चश्मदीद गवाह पेश करने में सफल नहीं हुआ. आरोपी के बूढ़े मां बाप हैं, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाये.
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