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डबल डेकर बस हादसे के बाद जागा आरटीओ विभाग, दो दिनों में 42 बसों को किया सीज - CAMPAIGN AGAINST BUSES IN NOIDA

आरटीओ विभाग द्वारा डबल डेकर बसों के खिलाफ 15 मई से 17 मई तक विशेष अभियान चलाने का काम शुरू किया गया है.

नोएडा में 42 बसों को किया सीज
नोएडा में 42 बसों को किया सीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2025 at 4:30 PM IST

Updated : May 16, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में डबल डेकर बस में गुरुवार को हुए हादसे में दो बच्चों सहित पांच लोगों की मौत के बाद नोएडा आरटीओ विभाग भी जागा है. आरटीओ विभाग द्वारा आनन फानन में डबल डेकर बसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का काम शुरू किया है. यह अभियान 15 मई से शुरू किया गया है, जो 17 मई तक चलाया जाएगा. इधर दो दिनों में चलाए गए अभियान में करीब 40 से अधिक गाड़ियों को सीज किया गया है. अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. यह जानकारी नोएडा के एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने दी.

उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जनपद से गुजरने वाली हर डबल डेकर बस को चेक किया जा रहा है, और खामी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो और यातायात नियमों का बस चालकों द्वारा पूरी तरह पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है.

हादसे के बाद जागा आरटीओ विभाग (ETV Bharat)

परिवहन विभाग का विशेष अभियान: नोएडा के एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर सिया राम वर्मा ने बताया कि अनाधिकृत रूप से संचालित और ओवरलोड बसों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा 15 मई से 17 मई 2025 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाना है. अभियान के दौरान 9 बसें मोरना डिपो सहित 16 बसें अनाधिकृत संचालन और ओवरलोडिंग के कारण बंद की गईं . वहीं, अन्य जगहों को मिला कर कुल 45 गाड़ियों को सीज किया गया है. यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, महामाया फ्लाई ओवर, सेक्टर 37, परी चौक और अन्य प्रमुख मार्गों पर केंद्रित थी, जहाँ ओवरलोड और बिना परमिट वाली बसों का संचालन अधिक देखा गया .

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया किअभियान का लक्ष्य अनाधिकृत बसों, बिना परमिट संचालित बसों और ओवरलोड बसों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है. लक्ष्य बिना वैध परमिट, ओवरलोड और यात्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को बंद करना है. मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं मे जुर्माना आरोपित किया जायेगा और नियमित उल्लंघन करने वालों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. ओवरलोड और अनधिकृत बसें न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि यात्री सुविधाओं को भी प्रभावित करती हैं. जनता से अपील है कि वे वैध परमिट वाली बसों का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यात्री केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) या वैध परमिट वाली निजी बसों में सुरक्षित होने पर ही यात्रा करें, सीटिंग क्षमता से अधिक यात्री होने पर यात्रा न करें, बस चालक ओवर स्पीड न करें, नशा या नींद में वाहन न चलाएं अन्यथा उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जायेगा.

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उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जनपद से गुजरने वाली हर डबल डेकर बस को चेक किया जा रहा है, और खामी पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने यह भी बताया कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो और यातायात नियमों का बस चालकों द्वारा पूरी तरह पालन किया जाए, यह सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है.

हादसे के बाद जागा आरटीओ विभाग (ETV Bharat)

परिवहन विभाग का विशेष अभियान: नोएडा के एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर सिया राम वर्मा ने बताया कि अनाधिकृत रूप से संचालित और ओवरलोड बसों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा 15 मई से 17 मई 2025 तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाना है. अभियान के दौरान 9 बसें मोरना डिपो सहित 16 बसें अनाधिकृत संचालन और ओवरलोडिंग के कारण बंद की गईं . वहीं, अन्य जगहों को मिला कर कुल 45 गाड़ियों को सीज किया गया है. यह कार्रवाई यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, महामाया फ्लाई ओवर, सेक्टर 37, परी चौक और अन्य प्रमुख मार्गों पर केंद्रित थी, जहाँ ओवरलोड और बिना परमिट वाली बसों का संचालन अधिक देखा गया .

एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया किअभियान का लक्ष्य अनाधिकृत बसों, बिना परमिट संचालित बसों और ओवरलोड बसों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है. लक्ष्य बिना वैध परमिट, ओवरलोड और यात्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों को बंद करना है. मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं मे जुर्माना आरोपित किया जायेगा और नियमित उल्लंघन करने वालों के परमिट रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी.

उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है. ओवरलोड और अनधिकृत बसें न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि यात्री सुविधाओं को भी प्रभावित करती हैं. जनता से अपील है कि वे वैध परमिट वाली बसों का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यात्री केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) या वैध परमिट वाली निजी बसों में सुरक्षित होने पर ही यात्रा करें, सीटिंग क्षमता से अधिक यात्री होने पर यात्रा न करें, बस चालक ओवर स्पीड न करें, नशा या नींद में वाहन न चलाएं अन्यथा उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जायेगा.

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Last Updated : May 16, 2025 at 4:37 PM IST
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