कानपुर : पांच साल पहले हुए 7820 करोड़ के बैंकिंग घोटाले में शहर के 2 उद्योगपतियों की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. दोनों उद्योगपतियों ने कोर्ट में अर्जी देकर बिना जमानत लिए ही ट्रायल में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने इस मामले में अब हर सप्ताह सुनवाई के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी.
घोटाले के आरोपी कानपुर के 2 उद्योगपति सुनील वर्मा व अनूप वढ़ेरा को विशेष न्यायाधीश आजाद सिंह ने बिना जमानत कराए अपने विरुद्ध आरोपों के ट्रायल में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी. इसकी पुष्टि मंगलवार को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा ने की.

उन्होंने बताया कि दोनों उद्योगपतियों ने कोर्ट में इस बात को लेकर अर्जी दी थी कि उन्हें बिना जमानत दिए ही ट्रायल में शामिल होने की अनुमति दी जा जाए. विशेष लोक अभियोजक की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई. कोर्ट ने दोनों ही उद्योगपतियों का प्रार्थना पत्र कैंसिल कर दिया.
वहीं इस मामले में अब हर सप्ताह सुनवाई के निर्देश दिए गए. वहीं अगली सुनवाई की तिथि 17 जून तय कर दी गई है. मामले में कुल 69 आरोपी हैं. इसमें से 20 विदेश में रह रहे हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है. विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि साल 2020 में यह बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ था. मामले में केस दर्ज किया गया था.
इस मामले को साल 2020 में दिल्ली में ही दर्ज किया गया था. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की ओर से इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.
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