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एसआई भर्ती पेपर लीक: किसी ने गर्भवती बताकर तो किसी ने बेटे की शादी के आधार पर मांगी अंतरिम जमानत - SI RECRUITMENT PAPER LEAK 2021

एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 मामले में 36 आरोपियों ने विभिन्न कारण बताते हुए ​अं​तरिम जमानत मांगी है.

SI Recruitment Paper Leak 2021
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2025 at 8:37 PM IST

1 Min Read

जयपुर: एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे करीब 36 आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं पेश कर अंतरिम जमानत और जमानत पर रिहा करने की गुहार की. अदालत ने सभी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है. जस्टिस आनंद शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश दिए.

आरोपी ट्रेनी एसआई मोनिका की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र फगोरिया ने अंतरिम जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह छह माह की गर्भवती है. ऐसे में उसे उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधा का जरूरत है. इसलिए उसे अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं एक अन्य आरोपी श्रवण की ओर से कहा गया कि उसके बेटे का जल्दी ही विवाह होने वाला है. इसके साथ ही उसकी बेटी का गौना भी होना है, इसलिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें: एसआई भर्ती पेपर लीक: दो AAO और एक अध्यापक चढ़े एसओजी के हत्थे, पूछताछ में होंगे कई खुलासे

जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपी जेल के अस्पताल से उचित चिकित्सा सुविधा हासिल कर रही है. ऐसे में केवल इस आधार पर उसे अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा आरोपी श्रवण का बेटा नाबालिग है, इसलिए उसकी शादी भी संभव नहीं है. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है.

जयपुर: एसआई भर्ती पेपर लीक-2021 मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे करीब 36 आरोपियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं पेश कर अंतरिम जमानत और जमानत पर रिहा करने की गुहार की. अदालत ने सभी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है. जस्टिस आनंद शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश दिए.

आरोपी ट्रेनी एसआई मोनिका की ओर से अधिवक्ता धर्मेन्द्र फगोरिया ने अंतरिम जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह छह माह की गर्भवती है. ऐसे में उसे उचित देखभाल और चिकित्सा सुविधा का जरूरत है. इसलिए उसे अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाए. वहीं एक अन्य आरोपी श्रवण की ओर से कहा गया कि उसके बेटे का जल्दी ही विवाह होने वाला है. इसके साथ ही उसकी बेटी का गौना भी होना है, इसलिए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.

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जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपी जेल के अस्पताल से उचित चिकित्सा सुविधा हासिल कर रही है. ऐसे में केवल इस आधार पर उसे अंतरिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता. इसके अलावा आरोपी श्रवण का बेटा नाबालिग है, इसलिए उसकी शादी भी संभव नहीं है. अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले की सुनवाई 2 जुलाई को तय की है.

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