मुजफ्फरनगर : नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, वहीं नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने के एक अन्य मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
बता दें कि 28 जून 2020 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी कि युवक सूरज उसकी नाबालिग भतीजी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था और एक जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने मामले में 27 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. डीजीसी क्रिमिनल राजीव शर्मा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को फैसला सुनाते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
दोषी को 10 साल का कारावास : वहीं नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कुकर्म करने के नौ साल पुराने एक अन्य मामले में आरोपी जावेद को अदालत ने दोषी ठहराया और कोर्ट ने दोषी जावेद को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मामले में बयान दर्ज करने के बाद साक्ष्य जुटाए और आरोपी जावेद के खिलाफ 24 सितंबर 2016 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे. गुरुवार को एडीजे/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट ने आरोपी जावेद को गवाहों और सबूतों के आधार दोषी करार कर देते हुए 10 साल के कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.