मालेः मालदीव में अब इजरायली पासपोर्ट वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंगलवार को मालदीव ने अपने आव्रजन अधिनियम में तीसरे संशोधन को मंजूरी दी. जिसके बाद से इजरायल के लोग मालदीव नहीं जा सकेंगे. मालदीव का यह निर्णय फिलिस्तीन में इजरायल की कार्रवाइयों के खिलाफ सरकार के कड़े रुख को दर्शाता है.
मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के अनुसार, "मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव आव्रजन अधिनियम (कानून संख्या 01/2007) में तीसरे संशोधन की पुष्टि की है, जिसे 15 अप्रैल 2025 को आयोजित वर्ष के पहले सत्र की 20वीं बैठक में पीपुल्स मजलिस द्वारा पारित किया गया था. संशोधन आव्रजन अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़ता है, जो स्पष्ट रूप से इजरायली पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के मालदीव के क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है."
मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, यह निर्णय फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायल द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और नरसंहार के निरंतर कृत्यों के जवाब में सरकार के दृढ़ रुख को दर्शाता है. इसमें कहा गया कि मालदीव सरकार फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी दृढ़ एकजुटता तथा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.
बता दें कि मालदीव विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजरायल की कार्रवाइयों की निंदा करता रहा है. राष्ट्रपति मुइज्जू ने लगातार दोहराया है कि मालदीव संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों के अनुरूप, 1967 से पूर्व की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सैद्धांतिक समर्थन रखता है, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम होगी.
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