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मिथुन चक्रवर्ती को BMC ने भेजा नोटिस, एक्टर ने दिया ये जवाब, जानें क्या है पूरा मामला - MITHUN CHAKRABORTY

बीएमसी ने मुंबई के मड इलाके में अवैध इमारतों को निशाना बनाया है, जिसमें एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की एक इमारत भी शामिल है.

Mithun Chakraborty
मिथुन चक्रवर्ती (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 18, 2025 at 12:30 PM IST

Updated : May 18, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: मुंबई के मड इलाके में अवैध इमारतों को हटाने के लिए बीएमसी (बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन) गंभीर हो गई है. अब इस लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल हो गया है. दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता को मलाड के एरंगल गांव में कथित रूप से गैर कानूनी निर्माण के चलते कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मिथुन को अब यह बताना होगा कि निर्माण को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए. अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं तो बीएमसी इसे गिरा सकती है और कानूनी कार्रवाई करेगी.

बीएमसी ने मड इलाके में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है, जिनमें कुछ बंगले भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी लेआउट प्लान का इस्तेमाल करके बनाया गया था. अधिकारियों का कहना है कि वे मई के अंत तक ऐसी सभी अवैध इमारतों को हटाने की योजना बना रहे हैं.

बीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस जारी करने के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 (1 ए) का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्हें 10 मई से एक हफ्ते का समय दिया गया है. उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि कथित निर्माण को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए. यदि वह समय पर जवाब देने में विफल रहते हैं, तो नागरिक निकाय संरचना के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के उल्लंघन मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475 ए के तहत आते हैं. जिसके कारण जुर्माना और यहां तक ​​कि जेल भी हो सकती है.

नोटिस का जवाब देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अपना रुख बरकरार रखते हुए फ्री प्रेस जर्नल को बताया, 'मेरी कोई अवैध इमारत नहीं है, कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, और हम अपने जवाब भेज रहे हैं'.

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बीएमसी ने मड इलाके में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है, जिनमें कुछ बंगले भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी लेआउट प्लान का इस्तेमाल करके बनाया गया था. अधिकारियों का कहना है कि वे मई के अंत तक ऐसी सभी अवैध इमारतों को हटाने की योजना बना रहे हैं.

बीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस जारी करने के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 (1 ए) का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्हें 10 मई से एक हफ्ते का समय दिया गया है. उनसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि कथित निर्माण को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए. यदि वह समय पर जवाब देने में विफल रहते हैं, तो नागरिक निकाय संरचना के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. एक अधिकारी ने कहा कि इस तरह के उल्लंघन मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475 ए के तहत आते हैं. जिसके कारण जुर्माना और यहां तक ​​कि जेल भी हो सकती है.

नोटिस का जवाब देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अपना रुख बरकरार रखते हुए फ्री प्रेस जर्नल को बताया, 'मेरी कोई अवैध इमारत नहीं है, कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, और हम अपने जवाब भेज रहे हैं'.

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Last Updated : May 18, 2025 at 12:46 PM IST
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