कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर की एक अदालत ने हिंदू पीपुल्स पार्टी के नेता अर्जुन संपत के खिलाफ कार्यवाही की है. कोयंबटूर की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर साउथ एक्टर विजय सेतुपति के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए आईएमके नेता पर 4000 रुपये का जुर्माना ठोका है. सुनवाई के दौरान अर्जुन संपत ने अपना अपराध कबूल किया है. इसके चलते कोर्ट ने 4000 का जुर्माना लगाया गया है.
साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति पासुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर के अपशब्दों का आरोप लगाते हुए आईएमके के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन संपत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. नेता ने पोस्ट में लिखा, 'देवर अय्या को बदनाम करने के लिए अभिनेता विजय सेतुपति को लात मारने वाले को 1001 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा.'
इस पोस्ट के बाद 17.11.2021 को पुलिस इंस्पेक्टर ने संथी में शिकायत दर्ज कराई है. अर्जुन संपत के खिलाफ कडै वीथी बी1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 (आई) के तहत मामला दर्ज किया गया था और 5वीं आपराधिक अदालत में मुकदमा चल रहा था.
इस मामले में कल पेश हुए अर्जुन संपत ने अपना अपराध कबूल कर लिया. इसके बाद जज संतोष ने सजा के तौर पर उस पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया. इसके बाद सजा पाए अर्जुन संपत ने अदालत में जुर्माना भर दिया है.