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किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी कब मिलती है, क्या है नियम और शर्तें ? जानें - GRATUITY ELIGIBILITY

ग्रेच्युटी का उद्देश्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो वर्षों तक कंपनी में सेवा करते हैं.

When employee become Eligible for Gratuity Gratuity Calculation Formula know rules
किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी कब मिलती है, क्या है नियम और शर्तें ? जानें (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में नियोक्ता (कंपनी) की तरफ से दीर्घकालिक सेवा के लिए कर्मचारियों को दी जाती है. इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिन्होंने वर्षों तक कंपनी में सेवा की. इसका भुगतान और नियमन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा किया जाता है.

ग्रेच्युटी भारत में एक कानूनी लाभ है और 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है. कानूनी दायित्व के रूप में कंपनियां किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या सेवा समाप्ति के समय ग्रेच्युटी का एकमुश्त भुगतान करती हैं.

ग्रेच्युटी के लिए पात्रता

ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए, किसी कर्मचारी को कई शर्तों को पूरा करना होता है. कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी कंपनी में कम से कम लगातार पांच साल सेवा करनी होगी. हालांकि, रोजगार के प्रकार से यह अवधि बढ़ सकती है. ग्रेच्युटी के लिए सेवा अवधि में ट्रेनी पीरियड शामिल नहीं होता है. कारखानों, खानों, बागानों और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी ग्रेच्युटी लागू होती है.

ग्रेच्युटी की गणना

ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी के अंतिम प्राप्त वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए मानक सूत्र इस प्रकार है-

ग्रेच्युटी = (अंतिम प्राप्त वेतन × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या) / 26

यहां, 15 प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन को दर्शाता है, और 26 एक महीने में कार्य दिवसों की संख्या है.

इसी तरह, जो संगठन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना का मानक सूत्र इस प्रकार है-

ग्रेच्युटी = (अंतिम प्राप्त वेतन × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या) / 30

क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?

ग्रेच्युटी पर टैक्स कर्मचारी के प्रकार पर निर्भर करता है: जैसे- सरकारी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना होता है.

प्रमुख बातें

  • ग्रेच्युटी का पैसा कर्मचारी के वेतन से नहीं काटा जाता है. यह कंपनी की तरफ से दी जाती है.
  • पांच साल की निरंतर सेवा नियम में मातृत्व अवकाश और अन्य भुगतान वाली छुट्टियां शामिल हैं.
  • कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए परिवार के किसी सदस्य को नामित कर सकता है.
  • मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, पांच साल की सेवा के बिना नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

यह भी पढ़ें- चंद्रयान-5 मिशन से चांद पर रोबोट भेजेगा भारत, जापान भी करेगा सहयोग, ISRO चीफ ने किया खुलासा

हैदराबाद: ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में नियोक्ता (कंपनी) की तरफ से दीर्घकालिक सेवा के लिए कर्मचारियों को दी जाती है. इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिन्होंने वर्षों तक कंपनी में सेवा की. इसका भुगतान और नियमन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा किया जाता है.

ग्रेच्युटी भारत में एक कानूनी लाभ है और 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है. कानूनी दायित्व के रूप में कंपनियां किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या सेवा समाप्ति के समय ग्रेच्युटी का एकमुश्त भुगतान करती हैं.

ग्रेच्युटी के लिए पात्रता

ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए, किसी कर्मचारी को कई शर्तों को पूरा करना होता है. कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी कंपनी में कम से कम लगातार पांच साल सेवा करनी होगी. हालांकि, रोजगार के प्रकार से यह अवधि बढ़ सकती है. ग्रेच्युटी के लिए सेवा अवधि में ट्रेनी पीरियड शामिल नहीं होता है. कारखानों, खानों, बागानों और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी ग्रेच्युटी लागू होती है.

ग्रेच्युटी की गणना

ग्रेच्युटी की गणना कर्मचारी के अंतिम प्राप्त वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए मानक सूत्र इस प्रकार है-

ग्रेच्युटी = (अंतिम प्राप्त वेतन × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या) / 26

यहां, 15 प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन को दर्शाता है, और 26 एक महीने में कार्य दिवसों की संख्या है.

इसी तरह, जो संगठन ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना का मानक सूत्र इस प्रकार है-

ग्रेच्युटी = (अंतिम प्राप्त वेतन × 15 × सेवा के वर्षों की संख्या) / 30

क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?

ग्रेच्युटी पर टैक्स कर्मचारी के प्रकार पर निर्भर करता है: जैसे- सरकारी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना होता है.

प्रमुख बातें

  • ग्रेच्युटी का पैसा कर्मचारी के वेतन से नहीं काटा जाता है. यह कंपनी की तरफ से दी जाती है.
  • पांच साल की निरंतर सेवा नियम में मातृत्व अवकाश और अन्य भुगतान वाली छुट्टियां शामिल हैं.
  • कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए परिवार के किसी सदस्य को नामित कर सकता है.
  • मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, पांच साल की सेवा के बिना नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.

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