हैदराबाद: पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने सीमावर्ती राज्यों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिनमें सैन्य ठिकानों के साथ-साथ नागरिकों को भी निशाना बनाया गया, परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई. ऐसे में, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की पाकिस्तान के हमले में मौत हो जाती है, तो क्या उसके परिवार को बीमा की रकम मिलेगी? तो चलिए, जानते हैं इससे जुड़े नियम क्या हैं.
क्या हमले में मौत होने पर मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा?
बीमा पॉलिसी लेते समय, पॉलिसीधारक को पॉलिसी के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और सभी प्रावधानों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) के अनुसार, जीवन बीमा पॉलिसी में आतंकवाद जैसे हमलों में होने वाली मौत को भी कवर किया जाता है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में होती है, तो वह (या उसके नामित व्यक्ति) बीमा की रकम पाने का हकदार होगा.
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ विशेष स्थितियां या शर्तें हो सकती हैं जो पॉलिसी के कवरेज को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए, पॉलिसी खरीदते समय इन बारीक बातों को समझना जरूरी है. वर्तमान में, कई बीमा कंपनियां विशेष रूप से 'आतंकवाद बीमा पॉलिसी' भी लेकर आई हैं. ये पॉलिसी खासतौर पर इस तरह के हमलों से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. ध्यान दें कि सामान्य बीमा में दुर्घटना कवर (Accidental Cover) अलग से मिलता है. लेकिन आतंकी हमले में मौत होने पर, यह अतिरिक्त कवर लागू नहीं होता, केवल सामान्य इंश्योरेंस के पैसे ही मिलते हैं.
इन चीजों के लिए भी जरूरी इंश्योरेंस
आतंकी हमलों में न केवल लोगों को, बल्कि घरों और वाहनों को भी नुकसान होता है. बहुत से लोग इन संपत्तियों का बीमा नहीं करवाते. यदि आतंकी हमले में उनका घर या वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए, यदि आप इन चीजों का भी बीमा करवाते हैं, तो आतंकी हमले में नुकसान होने पर आप क्लेम करके पैसे प्राप्त कर सकते हैं.
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