नई दिल्ली: फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. अगर आप हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 7500 रुपये से ज्यादा चुकाते हैं तो अब आपको इस पर ज्यादा खर्च करना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने जा रही है.
सरकार ने आवास नियमों में किया ये बड़ा बदलाव
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अगर अपार्टमेंट के रखरखाव पर हर महीने 7500 रुपये से ज्यादा और साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो रहा है तो उस पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा.
हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास हाउसिंग सोसाइटी में दो या उससे ज्यादा फ्लैट हैं और वह हर महीने 7,500-7,500 रुपये यानी कुल 15,000 रुपये रखरखाव का भुगतान करता है तो उसे हर फ्लैट के लिए कोई जीएसटी नहीं देना होगा. उसे पूरी रकम पर जीएसटी देना होगा. जीएसटी काउंसिल ने जनवरी 2018 में अपनी 25वीं बैठक में आरडब्ल्यूए और हाउसिंग सोसाइटियों को फायदा पहुंचाने के लिए छूट की सीमा 5,000 रुपये बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दी थी.
अपने अपार्टमेंट का स्टेटस कैसे चेक करें
मान लीजिए आपको हर महीने मेंटेनेंस पर 9,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और पूरी सोसायटी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज्यादा है तो अब आपसे जीएसटी के तौर पर 1,620 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे, जिसके चलते आपको 9000 रुपये की जगह हर महीने 10,620 रुपये देने होंगे. हालांकि 18 फीसदी जीएसटी का यह नियम सभी फ्लैट्स पर लागू नहीं होगा. ऐसे में अपने अपार्टमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आप स्थानीय कमर्शियल टैक्स ऑफिस में जाकर अपनी सोसायटी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.